पटनाः बिहार सरकार (Bihar Government) के मंत्री जल्द 30 लाख रुपये तक की गाड़ी की सवारी कर सकेंगे. पहले यह सीमा 25 लाख रुपये तक की थी. मंत्री के साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उनके समकक्ष न्यायाधीशों को भी नई सुविधा का लाभ मिलेगा. इससे पहले बिहार सरकार ने फरवरी 2020 में इन श्रेणियों के लिए गाड़ी खरीदने की सीमा में बढ़ोतरी की गई थी.
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रशासी पद वर्ग समिति की अनुशंसा पर सरकार की ओर से 5 फरवरी 2020 को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत राज्य के विभिन्न स्तरों के लोग लोक सेवकों पदाधिकारियों के लिए सरकारी वाहन क्रय की अधिकतम सीमा निर्धारित की थी.
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इसमें मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उनके समकक्ष के लिए 25 लाख की राशि तय की गई थी. अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव और सचिव के समकक्ष के लिए 20 लाख की सीमा तय की गई थी. जिला पदाधिकारी और संपत के लिए 18 लाख था.
जिला जज, पुलिस अधीक्षक और समकक्ष के लिए 13 लाख और अन्य पदाधिकारी के लिए 11 लाख अधिकतम व्यय की राशि तय की गई थी. अब इसमें संशोधन किया गया है. मंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उनके समकक्ष के लिए 25 लाख की सीमा को बढ़ाकर अब 30 लाख कर दिया गया है.
ज्ञात हो कि मंत्रियों की सुख सुविधा को लेकर सरकार की तरफ से लगातार ख्याल रखा जा रहा है. सरकार की बड़ी राशि इनके सुविधाओं पर खर्च की जा रही है. अब एक बार फिर से गाड़ियों की खरीद के लिए व्यय राशि की सीमा बढ़ाई गई है.