पटना: बिहार परिवहन विभाग (Bihar Transport Department) ने सूबे के वैसे वाहनों के परिचालन को लेकर आगाह किया है, जिनके स्वामी का या तो निधन हो गया है या फिर नाम का ट्रांसफर कराये बगैर ही वाहन का परिचालन किया जा रहा है. विभाग ने आगाह किया है कि सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है और बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों का परिचालन अवैध है.
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परिवहन विभाग ने किया आगाह: परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव की तरफ से जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि मोटरयान अधिनियम नियमावली 1988 की धारा 50 [2] और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 56 के संगत प्रावधानों के संदर्भ में वो व्यक्ति जिसके नाम से मोटरयान रजिस्टर्ड है, उसकी मृत्यु हो जाने या किसी सार्वजनिक नीलामी में क्रय किए गए वाहन की स्थिति में वाहन को उत्तराधिकार में प्राप्त करने वाले व्यक्ति या मोटरयान को क्रय या अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम से वाहन के स्वामित्व का ट्रांसफर कराया जाना अनिवार्य (transfer of vehicle ownership) है. बगैर नाम स्थानांतरित कराये वाहनों का परिचालन मोटरयान अधिनियम नियमावली के संगत प्रावधानों के तहत दंडनीय है.
वाहन के स्वामित्व का ट्रांसफर कराना अनिवार्य: परिवहन विभाग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार किसी मोटरयान के स्वामी की मृत्यु की स्थिति में वाहन का वैध उत्तराधिकारी एक माह के अंदर संबंधित रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी को इसकी सूचना देकर उस वाहन का प्रयोग अधिकतम तीन माह तक कर सकता है. इसी अवधि में वाहन का स्वामित्व बदलने के लिए उसे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास आवेदन दिया जाना अनिवार्य है. विभाग ने वैसे सभी वाहन स्वामियों व उत्तराधिकारियों को सूचित किया है जिन्होंने वाहन का स्वामित्व अपने नाम पर नहीं कराया है. वो तत्काल डीटीओ से उत्तराधिकार में प्राप्त वाहन का अपने नाम से स्वामित्व ट्रांसफर करा लें.
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