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आज से अनलॉक हुआ बिहार, घर से बाहर निकलने से पहले जान लें नई गाइडलाइन - कोरोना गाइडलाइन्स

बिहार में आज से लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है. अब शाम 7 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. निजी वाहन से आवागमन हो सकेगा. ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य भी होंगे. पढ़ें पूरी खबर

Bihar to unlock
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Published : Jun 9, 2021, 7:35 AM IST

Updated : Jun 9, 2021, 10:26 AM IST

पटना: आज से बिहार अनलॉक ( Bihar Unlock ) हो गया है. आज से सभी दुकानें दिन खुली रहेंगी, लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू ( Night Curfew In Bihar ) रहेगा. इसके अलावे सभी को कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा.

दरअसल, मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar ) ने कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो अपने स्तर से दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर सकते हैं और दुकान खुलने का समय तय कर सकते हैं. वहीं, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने राजधानी में अल्टरनेट डे पर दुकानें खोले जाने को लेकर आदेश जारी किया है.

ये भी पढ़ें- Nitish Cabinet Decision: कोरोना से मौत पर आश्रितों को 4 लाख का अनुदान

किस दिन खुलेगी कौन सी दुकान
पटना डीएम ने दुकानों को तीन श्रेणियों में बांटा है. डीएम ने एक-एक दिन के अंतराल पर दुकान खोलने की इजाजत दी है. दुकानों, प्रतिष्ठानों को जिन्हें श्रेणियों में बांटा गया है उसमें प्रतिदिन खुलने वालों में किराना दुकान, सब्जी मंडी, फल, अनाज मंडी, उर्वरक, पेट्रोल पम्प, पीडीएस, बीज, कीटनाशक, डेयरी, मीट-मछली की दुकानें शामिल हैं. वहीं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानों में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गुड्स, सैलून, पार्लर, ऑटोमोबाइल, स्टेशनरी की दुकानें शामिल हैं.

मंगलवार,गुरुवार और शनिवार को खुलनेवाली दुकानें
मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को पटना में कपड़े की दुकान, सोना-चांदी की दुकान, बर्तन की दुकान, स्पार्टस शॉप, ड्राई क्लीनर, जूता-चप्पल, निर्माण सामग्री बालू, गिट्टी, सीमेंट की दुकानें शामिल हैं. सभी नियम पूरे राज्य में एक तरह से लागू होंगे.

ये भी पढ़ें- Bihar Unlock: 35 दिन बाद अनलॉक हुआ बिहार लेकिन जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू

अनलॉक में भी पहले की तर्ज पर शादी समारोह से लेकर श्राद्ध कर्म तक मे सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि सभी सरकारी कार्यालयों में अब 25 से बढ़ाकर अब 50 प्रतिशत कर्मियों के उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया है. डीएम ने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में बुधवार से 50 प्रतिशत कर्मी उपस्थित होंगे, हालांकि अभी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

कहां मिली कितनी छूट

  • सभी दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी.
  • नाइट कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह पांच तक लागू रहेगा.
  • बिहार में जुलाई तक शैक्षणिक संस्थान नहीं खुलेंगे.
  • ऑनलाइन शिक्षण कार्य किये जा सकेंगे.
  • दिन भर वाहनों के चलने पर कोई पाबंदी नहीं होगी.
  • निजी वाहन चलाने की अनुमति दी गई.
  • सार्वजनिक वाहन में 50 फीसद यात्री आ-जा सकेंगे.
  • ई-पास की जरूरत नहीं होगी.
  • रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 से रात 9 तक खुलेंगे.
  • 50% उपस्थिति के साथ सभी कार्यालय खुलेंगे.
  • सरकारी और निजी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे.
  • शादी और श्राद्ध में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की छूट.
  • यह व्यवस्था अगले 7 दिनों तक रहेगी.

पटना: आज से बिहार अनलॉक ( Bihar Unlock ) हो गया है. आज से सभी दुकानें दिन खुली रहेंगी, लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू ( Night Curfew In Bihar ) रहेगा. इसके अलावे सभी को कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा.

दरअसल, मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar ) ने कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो अपने स्तर से दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर सकते हैं और दुकान खुलने का समय तय कर सकते हैं. वहीं, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने राजधानी में अल्टरनेट डे पर दुकानें खोले जाने को लेकर आदेश जारी किया है.

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किस दिन खुलेगी कौन सी दुकान
पटना डीएम ने दुकानों को तीन श्रेणियों में बांटा है. डीएम ने एक-एक दिन के अंतराल पर दुकान खोलने की इजाजत दी है. दुकानों, प्रतिष्ठानों को जिन्हें श्रेणियों में बांटा गया है उसमें प्रतिदिन खुलने वालों में किराना दुकान, सब्जी मंडी, फल, अनाज मंडी, उर्वरक, पेट्रोल पम्प, पीडीएस, बीज, कीटनाशक, डेयरी, मीट-मछली की दुकानें शामिल हैं. वहीं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानों में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गुड्स, सैलून, पार्लर, ऑटोमोबाइल, स्टेशनरी की दुकानें शामिल हैं.

मंगलवार,गुरुवार और शनिवार को खुलनेवाली दुकानें
मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को पटना में कपड़े की दुकान, सोना-चांदी की दुकान, बर्तन की दुकान, स्पार्टस शॉप, ड्राई क्लीनर, जूता-चप्पल, निर्माण सामग्री बालू, गिट्टी, सीमेंट की दुकानें शामिल हैं. सभी नियम पूरे राज्य में एक तरह से लागू होंगे.

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अनलॉक में भी पहले की तर्ज पर शादी समारोह से लेकर श्राद्ध कर्म तक मे सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि सभी सरकारी कार्यालयों में अब 25 से बढ़ाकर अब 50 प्रतिशत कर्मियों के उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया है. डीएम ने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में बुधवार से 50 प्रतिशत कर्मी उपस्थित होंगे, हालांकि अभी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

कहां मिली कितनी छूट

  • सभी दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी.
  • नाइट कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह पांच तक लागू रहेगा.
  • बिहार में जुलाई तक शैक्षणिक संस्थान नहीं खुलेंगे.
  • ऑनलाइन शिक्षण कार्य किये जा सकेंगे.
  • दिन भर वाहनों के चलने पर कोई पाबंदी नहीं होगी.
  • निजी वाहन चलाने की अनुमति दी गई.
  • सार्वजनिक वाहन में 50 फीसद यात्री आ-जा सकेंगे.
  • ई-पास की जरूरत नहीं होगी.
  • रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 से रात 9 तक खुलेंगे.
  • 50% उपस्थिति के साथ सभी कार्यालय खुलेंगे.
  • सरकारी और निजी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे.
  • शादी और श्राद्ध में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की छूट.
  • यह व्यवस्था अगले 7 दिनों तक रहेगी.
Last Updated : Jun 9, 2021, 10:26 AM IST
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