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पंचायत चुनाव का नामांकन शुल्क तय, मुखिया और सरपंच को जमा करने होंगे इतने पैसे - bihar news

बिहार में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामांकन शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है. इसके अलावे चुनाव के दौरान किन-किन नियमों का पालन करना होगा, इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है. पढ़ें पूरी खबर...

Bihar Panchayat Chunav
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Published : Jul 8, 2021, 9:30 PM IST

पटना: पंचायत चुनाव ( Bihar Panchayat Election 2021 ) में नामांकन के लिए किस पद के लिए कितना नामांकन शुल्क ( Nomination Fee ) देना होगा, राज्य निर्वाचन आयोग ( Bihar State Election Commission ) ने तय कर दिया है. छह पदों के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के लिए 250 रुपए से लेकर दो हजार रुपए तक नामांकन शुल्क तय किया गया है. साथ ही, गाइडलाइन जारी की गई है.

यह भी पढ़ें - Bihar Panchayat Election: अक्टूबर में हो सकते हैं पंचायत चुनाव, शिड्यूल जल्द होगा जारी

जानकारी के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग ने बिहार में मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्‍य के उम्मीदवारों के लिए एक-एक हजार रुपये नामांकन शुल्क निर्धारित किया है. वहीं, पंच और वार्ड सदस्य के लिए 250-250 रुपए शुल्क लगेगा. जबकि जिला परिषद् सदस्य के लिए 2000 रुपये नामांकन शुल्क देना होगा. वहीं, आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना होगा.

इसके अलावा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को किसी भी राजनीतिक दल का नाम और झंडा लेकर प्रचार करने से मना ही है. इसके अलावा उम्मीदवार किसी भी सरकारी भवन या कार्यालय पर बैनर पोस्टर चस्पा नहीं कर सकते हैं. अगर उम्मीदवार दफ्तर खोलते हैं तो निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. उम्मीदवार अपने आवास और कार्यालय पर बैनर-पोस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- बिहार पंचायत चुनाव 2021ः अब नहीं है कोई संशय, सिंगल पोस्ट EVM से होगा चुनाव

जानकारी के अनुसार, अगर सब ठीक रहा तो राज्य निर्वाचन आयोग बिहार में अक्यूबर या नवंबर में पंचायत चुनाव का घोषणा कर सकता है. बता दें कि बिहार में मुखिया और सरपंच सहित ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि का कार्यकाल 15 जून को ही खत्म हो गया है. कार्यकाल खत्म होने के बाद बिहार सरकार ने परामर्श समिति का गठन किया है.

पटना: पंचायत चुनाव ( Bihar Panchayat Election 2021 ) में नामांकन के लिए किस पद के लिए कितना नामांकन शुल्क ( Nomination Fee ) देना होगा, राज्य निर्वाचन आयोग ( Bihar State Election Commission ) ने तय कर दिया है. छह पदों के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के लिए 250 रुपए से लेकर दो हजार रुपए तक नामांकन शुल्क तय किया गया है. साथ ही, गाइडलाइन जारी की गई है.

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जानकारी के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग ने बिहार में मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्‍य के उम्मीदवारों के लिए एक-एक हजार रुपये नामांकन शुल्क निर्धारित किया है. वहीं, पंच और वार्ड सदस्य के लिए 250-250 रुपए शुल्क लगेगा. जबकि जिला परिषद् सदस्य के लिए 2000 रुपये नामांकन शुल्क देना होगा. वहीं, आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना होगा.

इसके अलावा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को किसी भी राजनीतिक दल का नाम और झंडा लेकर प्रचार करने से मना ही है. इसके अलावा उम्मीदवार किसी भी सरकारी भवन या कार्यालय पर बैनर पोस्टर चस्पा नहीं कर सकते हैं. अगर उम्मीदवार दफ्तर खोलते हैं तो निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. उम्मीदवार अपने आवास और कार्यालय पर बैनर-पोस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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जानकारी के अनुसार, अगर सब ठीक रहा तो राज्य निर्वाचन आयोग बिहार में अक्यूबर या नवंबर में पंचायत चुनाव का घोषणा कर सकता है. बता दें कि बिहार में मुखिया और सरपंच सहित ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि का कार्यकाल 15 जून को ही खत्म हो गया है. कार्यकाल खत्म होने के बाद बिहार सरकार ने परामर्श समिति का गठन किया है.

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