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कुछ कैदियों को विशेष छूट के तहत मिलेगी जेल से रिहाई, बिहार सरकार का अहम फैसला

बिहार सरकार ने देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ (75th anniversary of independence) के उपलक्ष्य पर कुछ चुनिंदा श्रेणी के आधी सजा काट चुके कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Aug 7, 2022, 10:37 AM IST

पटना: बिहार सरकार ने कुछ चुनिंदा श्रेणियों के ऐसे कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया है, जिन्होंने अपनी जेल की आधी सजा काट ली है. आजादी की 75वीं वर्षगांठ (75th anniversary of independence) के उपलक्ष्य पर सजा में विशेष छूट देने का फैसला लिया गया है. यह जानकारी बिहार के कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने दी.

ये भी पढ़ेंः अच्छे आचरण वाले कैदियों को इस साल 15 अगस्त को मिलेगी रिहाई, केंद्र ने राज्यों को लिखा पत्र

मंत्रिमंडल की बैठक में लिया फैसलाः कानून मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. उन्होंने बताया कि राज्य के गृह विभाग की एक जांच समिति को कैदियों की रिकॉर्ड की समीक्षा करने तथा सजा में विशेष छूट दिए जाने के योग्य कैदियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है.

"यह राज्य सरकार द्वारा लिया गया प्रमुख फैसला है. अपनी जेल की आधी सजा काट चुके कुछ चुनिंदा श्रेणियों के कैदियों को ही रिहा किया जाएगा. गृह विभाग की राज्यस्तरीय जांच समिति को कैदियों के रिकॉर्ड की समीक्षा करने और बिहार में विभिन्न जेलों में इस छूट के लिए योग्य कैदियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है.’’- प्रमोद कुमार, कानून मंत्री

विशेष छूट के दायरे में नहीं होंगे कुख्यातः कानून मंत्री ने कहा कि समिति यह सुनिश्चित करेगी कि कुख्यात अपराधी, बार-बार अपराध करने वाले अपराधी और प्रतिबंधित श्रेणियों में आने वाले कैदी इस खास छूट के दायरे में नहीं आएंगे.’ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के जश्न तहत कुछ श्रेणियों के कैदियों को विशेष छूट देने को कहा है.

पटना: बिहार सरकार ने कुछ चुनिंदा श्रेणियों के ऐसे कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया है, जिन्होंने अपनी जेल की आधी सजा काट ली है. आजादी की 75वीं वर्षगांठ (75th anniversary of independence) के उपलक्ष्य पर सजा में विशेष छूट देने का फैसला लिया गया है. यह जानकारी बिहार के कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने दी.

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मंत्रिमंडल की बैठक में लिया फैसलाः कानून मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. उन्होंने बताया कि राज्य के गृह विभाग की एक जांच समिति को कैदियों की रिकॉर्ड की समीक्षा करने तथा सजा में विशेष छूट दिए जाने के योग्य कैदियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है.

"यह राज्य सरकार द्वारा लिया गया प्रमुख फैसला है. अपनी जेल की आधी सजा काट चुके कुछ चुनिंदा श्रेणियों के कैदियों को ही रिहा किया जाएगा. गृह विभाग की राज्यस्तरीय जांच समिति को कैदियों के रिकॉर्ड की समीक्षा करने और बिहार में विभिन्न जेलों में इस छूट के लिए योग्य कैदियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है.’’- प्रमोद कुमार, कानून मंत्री

विशेष छूट के दायरे में नहीं होंगे कुख्यातः कानून मंत्री ने कहा कि समिति यह सुनिश्चित करेगी कि कुख्यात अपराधी, बार-बार अपराध करने वाले अपराधी और प्रतिबंधित श्रेणियों में आने वाले कैदी इस खास छूट के दायरे में नहीं आएंगे.’ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के जश्न तहत कुछ श्रेणियों के कैदियों को विशेष छूट देने को कहा है.

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