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मद्य निषेध कानून के तहत 8 दिनों में 830 गिरफ्तारी, 824 मामले दर्ज

शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मद्य निषेध कानून के तहत 8 दिनों में 830 गिरफ्तारी की गई. इस दौरान 824 मामले दर्ज किये गये. पढ़ें पूरी खबर.

मध निषेध कानून
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Published : Dec 22, 2021, 10:24 PM IST

Updated : Dec 25, 2021, 5:11 PM IST

पटनाः बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Complete Liquor Ban in Bihar) है. इसे लागू कराने के लिए राज्य सरकार इन दिनों काफी सख्त है. इसको लेकर पूरे राज्य में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत राज्य में 13-20 दिसंबर 2021 तक बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम उल्लंघन के 824 मामले दर्ज किये गये. मद्य निषेध कानून के तहत 830 गिरफ्तारी (830 Arrested Under Liquor Act in 8 Days) की गई है. इस आशय की जानकारी पुलिस मुख्यालय की ओर से दी गई है.

इन्हें भी पढ़ें- जेल से रिहाई के बाद ससुर छलका रहा था जाम.. महज कुछ घंटे बाद दामाद के साथ जाना पड़ा दोबारा

मद्य निषेध कानून के तहत बिहार पुलिस ने लगभग 64416 लीटर देसी और विदेशी शराब बरामद जब्त किया गया है. इस दौरान 141 दो पहिया, तीन पहिया वाहन, 24 चार पहिया वाहन और 111 ट्रक सहित कुल 176 वाहनों को जब्त किया गया. छापेमारी के दौरान 2,49,350 रुपये नकदी की बरामदगी हुई है.

शराबबंदी कानून के तहत राज्य के गया, बांका, अरवल, सारण, समस्तीपुर, भोजपुर, कैमूर, पूर्णिया, अरवल और वैशाली में बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है. ज्यादातर लोगों की गिरफ्तारी इन्हीं जिलों से की गई है. इन जिलों में अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इन्हें भी पढ़ें- पूर्णिया: भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार, लग्जरी कार जब्त

शराबबंदी कानून के मद्देनजर बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से आम जनता से अपील की जा रही है कि यदि शराब बनाने बिक्री किए जाने तस्करी किए जाने अथवा उपयोग किए जाने संबंधित कोई भी सूचना हो तो मद्य निषेध इकाई के टोल फ्री नंबर 15554 या 18003456268 पर सूचना अवश्य दें. पुलिस की ओर से सूचना देने वाले का नाम, पता गोपनीय रखा जाएगा. पुलिस की ओर से आम लोगों से अपील किया गया है कि बिहार को नशा मुक्त बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग जरुर करें.

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पटनाः बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Complete Liquor Ban in Bihar) है. इसे लागू कराने के लिए राज्य सरकार इन दिनों काफी सख्त है. इसको लेकर पूरे राज्य में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत राज्य में 13-20 दिसंबर 2021 तक बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम उल्लंघन के 824 मामले दर्ज किये गये. मद्य निषेध कानून के तहत 830 गिरफ्तारी (830 Arrested Under Liquor Act in 8 Days) की गई है. इस आशय की जानकारी पुलिस मुख्यालय की ओर से दी गई है.

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मद्य निषेध कानून के तहत बिहार पुलिस ने लगभग 64416 लीटर देसी और विदेशी शराब बरामद जब्त किया गया है. इस दौरान 141 दो पहिया, तीन पहिया वाहन, 24 चार पहिया वाहन और 111 ट्रक सहित कुल 176 वाहनों को जब्त किया गया. छापेमारी के दौरान 2,49,350 रुपये नकदी की बरामदगी हुई है.

शराबबंदी कानून के तहत राज्य के गया, बांका, अरवल, सारण, समस्तीपुर, भोजपुर, कैमूर, पूर्णिया, अरवल और वैशाली में बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है. ज्यादातर लोगों की गिरफ्तारी इन्हीं जिलों से की गई है. इन जिलों में अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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शराबबंदी कानून के मद्देनजर बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से आम जनता से अपील की जा रही है कि यदि शराब बनाने बिक्री किए जाने तस्करी किए जाने अथवा उपयोग किए जाने संबंधित कोई भी सूचना हो तो मद्य निषेध इकाई के टोल फ्री नंबर 15554 या 18003456268 पर सूचना अवश्य दें. पुलिस की ओर से सूचना देने वाले का नाम, पता गोपनीय रखा जाएगा. पुलिस की ओर से आम लोगों से अपील किया गया है कि बिहार को नशा मुक्त बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग जरुर करें.

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Last Updated : Dec 25, 2021, 5:11 PM IST
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