नालंदा: आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और अधिक कीमत वसूल करने वाले विक्रेताओं पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने वालों और अधिक मूल्य पर बेचने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं निर्धारित दर से अधिक दर पर बिक्री की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें.
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वहीं, डीएसओ ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में स्थानीय विक्रेता व व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों संग बैठक की. आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर रोकथाम को लेकर आवश्यक निर्देश दिए.
आवश्यक वस्तुओं में गेहूं, आटा, चावल, चना, मकई, दलहन, दाल, नमक, गुड़, सोडा, खाद्य तेल, वनस्पति तेल, बेबी फूड, चीनी, चाय, आलू, प्याज के साथ-साथ मास्क, सैनिटाइजर, हैंडवाश, रसोई गैस शामिल हैं. वहीं, इन आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, कालाबाजारी रोकने, अधिक मूल्य पर बिक्री रोकने का डीएसओ ने सख्त निर्देश दिए. डीएसओ ने व्यापारियों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित कराएं.