मुजफ्फरपुर: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के आदेश पर मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल (Muzaffarpur Central Jail) में बंद नाइजीरिया के दो नागरिकों- सोलोमोन अलीग्व्यू और युग्वूम सिनाची ओनिया को रिहा कर दिया गया है. दोनों विदेशी अधिनियम उल्लंघन (Foreign Act Violation) में दोषी पाए जाने पर करीब ढाई साल से जेल की सजा काट रहे थे. सीतामढ़ी कोर्ट ने दोनों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई थी.
ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर, शहरी इलाके में कईयों का उजड़ा कारोबार
हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने दोनों को सम्मानजनक तरीके से विदा किया. सुरक्षा गार्ड के साथ दिल्ली स्थित दूतावास पहुंचाने के लिए ट्रेन से रवाना किया गया. रिहाई के बाद जाते-जाते विदेशी नागरिकों ने कहा कि धन्यवाद सभी को इतना प्यार देने के लिए. लगा ही नहीं कि हम विदेश में हैं. इसकी पुष्टि जेल अधीक्षक बिजेश कुमार मेहता ने की है.
जेल अधीक्षक ने बताया कि गृह विशेष शाखा के प्रधान सचिव के आदेश पर सीतामढ़ी मंडल कारा से दो नाइजीरियाई नागरिकों को मुजफ्फरपुर स्थित शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में अक्टूबर 2019 को शिफ्ट किया गया था. जानकारी के मुताबिक, 14 मार्च 2019 को पटना जाने के क्रम में दोनों नाइजीरियन बगैर वीजा के पकड़े गए थे. पुलिस को बस चालक ने बताया था कि दोनों विदेशी नागरिक सीतामढ़ी के महसौल चौक से पटना जाने के लिए चढ़े थे. बोलचाल व वेशभूषा से शक हुआ. इसके बाद रुन्नीसैदपुर थाने के सामने बस खड़ी कर इसकी जानकारी थानेदार को दी थी.
छानबीन के दौरान रुन्नीसैदपुर पुलिस ने दोनों के पास से मोबाइल, कपड़े, पासपोर्ट, वीजा, डॉलर, भारतीय मुद्रा व अन्य वस्तुएं बरामद की थीं. इनके पास से नेपाल तक का वीजा ही मिला था. भारत में प्रवेश करने के संबंध में कोई कागजात नहीं मिले थे. भारत में अनाधिकार प्रवेश करने पर दोनों के खिलाफ रुनीसैदपुर थाने में केस दर्ज किया गया था.
ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर में प्रदूषण फैलाने वाली कम्पनी सील