मुजफ्फरपुर: डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी केस (Illegal withdrawal from Doranda Treasury) में सीबीआई कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू यादव को 5 साल की जेल और 60 लाख का जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा की खबर सुनते ही राजद के प्रदेश सचिव वसीम अहमद मुन्ना (RJD state secretary Waseem Ahmed Munna) कलेक्ट्रेट में फूट फूट कर रोने लगे. रोते हुए वसीम अहमद मुन्ना ने बताया कि लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं, गुदड़ी के लाल हैं. निचली अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है. न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है. लालू यादव को न्याय जरूर मिलेगा.
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बता दें कि चारा घोटाले (Lalu Yadav Fodder Scam) के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन मामले में दोषी करार दिये गए. राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को विशेष सीबीआई अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सजा सुनाई है. कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को पांच साल की सजा सुनाई है. साथ ही उनके ऊपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया.
इस मामले में सीबीआई ने कुल 170 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किए गए थे. चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में चौदह वर्ष तक की सजा पा चुके लालू प्रसाद यादव समेत 99 लोगों के खिलाफ अदालत ने सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बाद 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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