दरभंगा: बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Complete Liquor Ban in Bihar) है लेकिन सूबे में शराब का कारोबार धड़ल्ले (Liquor Business continues in Bihar) से जारी है. पुलिस शराबबंदी को सफल बनाने में जुटी है. दरभंगा जिले में शराब बंदी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में लापरवाही बरतने के आरोप में दरभंगा SSP ने दो थानाध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई की है. दोनों थानाध्यक्षों को 10 वर्ष तक थाना प्रभारी पद से वंचित कर दिया है.
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दरअसल, दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने जिले में शराब बंदी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में लापरवाही बरतने के आरोप में तिलकेश्वर व मोरो ओपी प्रभारी सहित तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कारवाई की है. तिलकेश्वर ओपी तथा मोरो थाना थानाध्यक्ष को 10 वर्ष तक थाना प्रभारी पद के लिए वंचित कर दिया गया है.
तिलकेश्वर ओपी के सब इंस्पेक्टर अखिलेश राय को मद्य निषेध को क्रियान्वित करने में लापरवाही बरतने तथा पंचायत चुनाव के दौरान चिगड़ी में विधि व्यवस्था की समस्या के दौरान संदिग्ध आचरण का परिचय देने के आरोप में निलंबित कर विभागीय कारवाई शुरु की गई है. इन्हें 10 वर्ष तक थाना प्रभारी पद के लिए वंचित कर दिया गया है.
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वहीं, मोरो थानाध्यक्ष शम्भूनाथ प्रसाद को मद्य निषेध के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है. इनके विरुद्ध विभागीय करवाई शुरू की जा रही है. इन्हें 10 वर्ष तक थाना प्रभारी पद के लिए वंचित कर दिया गया है.
वहीं, घनश्यामपुर थाना के चौकीदार विजय कुमार पासवान द्वारा पाली गांव के ओम प्रकाश महतो शराब माफिया के विरुद्ध थाना एवं वरीय पदाधिकारियों को सूचना नहीं देकर संदिग्ध आचरण का परिचय दिया गया. इसके लिए इन्हें निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की जा रही है.
बता दें कि साल 2016 में नीतीश सरकार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया था. बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) कानून लागू है. शराबबंदी को लागू करने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं. इसके बावजूद शराब की तस्करी (Alcohol Smuggling) नहीं थम रही है. 5 साल बीत जाने के बाद भी शराबबंदी मूर्त रूप नहीं ले सकी बल्कि जहरीली शराब से मौत का सिलसिला बढ़ गया.
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बिहार में मद्य निषेध अर्थात् शराब से जुड़ी कोई भी शिकायत टोल फ्री नंबर 15545 पर की जा सकेगी.
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