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भागलपुर: POCSO कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में सुनाई 10 साल की सजा और 25 हजार जुर्माना - Section 376 of Indian Penal Code

पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल प्रॉसिक्यूटर शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि 28 अप्रैल 2017 को सबौर थाना में कांड दर्ज किया गया था. 14 अगस्त 2018 को अभियुक्त पर आरोप पत्र गठित किया गया था. 6 गवाहों की गवाही के बाद 9 जनवरी 2020 को अभियुक्त को दोषी पाया गया.

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Published : Jan 14, 2020, 6:45 PM IST

भागलपुर: पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने 16 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है. अभियुक्त मोहम्मद दानिश को इंडियन पीनल कोड की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा में दोषी पाया गया. जिसके आधार पर मंगलवार को सजा सुनाई गई.

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पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल प्रॉसिक्यूटर शंकर जयकिशन मंडल

बिहार सरकार को पीड़िता को मुआवजे का निर्देश
पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल प्रॉसिक्यूटर शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि 28 अप्रैल 2017 को सबौर थाना में कांड दर्ज किया गया था. 14 अगस्त 2018 को अभियुक्त पर आरोप पत्र गठित किया गया था. 6 गवाहों की गवाही के बाद 9 जनवरी 2020 को अभियुक्त को दोषी पाया गया, जिसके आधार पर मंगलवार सुनवाई करते हुए 10 साल की सजा और 25 हजार जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. कोर्ट ने बिहार सरकार को भी पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 3 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

28 अप्रैल 2017 को दर्ज किया गया था मामला
बता दें कि मामला 28 अप्रैल 2017 को सबौर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था. सबौर थाना क्षेत्र के राजपुर निवासी अभियुक्त ने पीड़ित बच्ची को शौच जाने के दौरान अपना शिकार बनाया था. पीड़िता रात करीब 8 से 9 के बीच घर से बाहर जा रही थी. बच्ची को घर के बाहर देख अभियुक्त मोहम्मद दानिश जबरदस्ती लड़की को उठाकर नदी के किनारे ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़ित बच्ची रोते-रोते घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी. पीड़िता अपनी नानी के घर आई थी. घटना को लेकर उसके पिता ने मामला दर्ज कराया.

भागलपुर: पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने 16 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है. अभियुक्त मोहम्मद दानिश को इंडियन पीनल कोड की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा में दोषी पाया गया. जिसके आधार पर मंगलवार को सजा सुनाई गई.

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पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल प्रॉसिक्यूटर शंकर जयकिशन मंडल

बिहार सरकार को पीड़िता को मुआवजे का निर्देश
पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल प्रॉसिक्यूटर शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि 28 अप्रैल 2017 को सबौर थाना में कांड दर्ज किया गया था. 14 अगस्त 2018 को अभियुक्त पर आरोप पत्र गठित किया गया था. 6 गवाहों की गवाही के बाद 9 जनवरी 2020 को अभियुक्त को दोषी पाया गया, जिसके आधार पर मंगलवार सुनवाई करते हुए 10 साल की सजा और 25 हजार जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. कोर्ट ने बिहार सरकार को भी पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 3 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

28 अप्रैल 2017 को दर्ज किया गया था मामला
बता दें कि मामला 28 अप्रैल 2017 को सबौर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था. सबौर थाना क्षेत्र के राजपुर निवासी अभियुक्त ने पीड़ित बच्ची को शौच जाने के दौरान अपना शिकार बनाया था. पीड़िता रात करीब 8 से 9 के बीच घर से बाहर जा रही थी. बच्ची को घर के बाहर देख अभियुक्त मोहम्मद दानिश जबरदस्ती लड़की को उठाकर नदी के किनारे ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़ित बच्ची रोते-रोते घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी. पीड़िता अपनी नानी के घर आई थी. घटना को लेकर उसके पिता ने मामला दर्ज कराया.

Intro:भागलपुर पास्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने एक 16 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मोहम्मद दानिश को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है । अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और फौर पास्को एक्ट की धारा में दोषी पाया ,जिसके आधार पर आज सजा सुनाई गई । मामला 28 अप्रैल 2017 को सबौर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था । घटना सबौर थाना क्षेत्र के राजपुर निवासी अभियुक्त ने पीड़ित बच्ची को तब शिकार बनाया जब शौच के लिए घर से बाहर रात करीब 8 से 9 के बीच जा रही थी, बच्ची को घर के बाहर देख दोषी अभियुक्त मोहम्मद दानिश जबरदस्ती लड़की को उठाकर नदी के किनारे ले जाकर दुष्कर्म किया । पीड़ित बच्ची अपने घर रोते-रोते आई और घटना की जानकारी दी । पीड़ित अपने नानी के घर आई थी ,घटना को लेकर उसके पिता ने मामला दर्ज कराया ।

कोर्ट ने बिहार सरकार को पीड़िता को 3 लाख मुआवजा के तौर पर देने का भी निर्देश दिया ।


Body:पक्षों कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 अप्रैल 2017 को सबौर थाना में कांड दर्ज किया गया था । अभियुक्त ने पीड़ित को घर से बाहर देखा और उन्हें जबरदस्ती उठाकर एक नदी किनारे ले जाकर दुष्कर्म किया था । घटना की जानकारी लड़की ने घर आकर अपने घरवालों को दिया था । 14 अगस्त 2018 को अभियुक्त के ऊपर आरोप पत्र गठित किया गया था ,6 गवाह गुजरने के बाद 9 जनवरी 2020 को अभियुक्त को दोषी पाया था ,जिसके आधार पर आज सुनवाई करते हुए 10 साल की सजा और 25 हजार जुर्माना लगाया गया है जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी ।


Conclusion:घटना की जानकारी लड़की ने घर आकर अपने घरवालों को दिया था । 14 अगस्त 2018 को अभियुक्त के ऊपर आरोप पत्र गठित किया गया था ,6 गवाह गुजरने के बाद 9 जनवरी 2020 को अभियुक्त को दोषी पाया था ,जिसके आधार पर आज सुनवाई करते हुए 10 साल की सजा और 25 हजार जुर्माना लगाया गया है

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byte - जय किशन मंडल ( विशेष अभियोजक पाक्सो )
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