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सरकार ने 200 मिलीलीटर हैंड सैनिटाइजर की कीमत 100 रुपये तय की - कोरोना वायरस

सरकार ने इस साल 30 जून तक हैंड सैनिटाइजर की 200 मिलीलीटर की बोतल की अधिकतम खुदरा कीमत 100 रुपये तय की है.

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सरकार ने 200 मिलीलीटर हैंड सैनिटाइजर की कीमत 100 रुपये तय की
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Published : Mar 21, 2020, 4:53 PM IST

नई दिल्ली: सरकार ने इस साल 30 जून तक हैंड सैनिटाइजर की 200 मिलीलीटर की बोतल की अधिकतम खुदरा कीमत 100 रुपये तय की है. इस फैसले का मकसद कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के दौरान कीमतों को काबू में रखना है.

  • हैंड सेनिटाइजर की 200 ML बोतल की खुदरा कीमत 100 रु. से अधिक नहीं होगी। अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी। 3/3@drharshvardhan@narendramodi #IndiaFightsCorona

    — Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) March 20, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने एक बयान में कहा कि दो परत वाले (सर्जिकल) मास्क की कीमत आठ रुपये और तीन परत वाले (सर्जिकल) मास्क की कीमत 10 रुपये तय की गई है.

  • आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी, 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रु./मास्क और 3 प्लाई की कीमत 10 रु./मास्क से अधिक नहीं होगी। 2/3 @drharshvardhan @narendramodi #IndiaFightsCorona

    — Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) March 20, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

पासवान ने कहा, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुई कीमतों की यह अधिकतम सीमा लागू की गई है.

इस महीने की शुरुआत में सरकार ने ऐसे सामानों की जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए सैनिटाइजर और मास्क को 'आवश्यक वस्तु' घोषित कर दिया है.

ये भी पढ़ें: कोविड-19: एसबीआई ने उधार लेने वालों के लिए आपातकालीन ऋण सुविधा शुरू की

सरकार ने 19 मार्च को एल्कोहल के मूल्य पर भी सीमा तय कर दी थी, जिसका इस्तेमाल हैंड सैनिटाइजर बनाने में किया जा रहा है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: सरकार ने इस साल 30 जून तक हैंड सैनिटाइजर की 200 मिलीलीटर की बोतल की अधिकतम खुदरा कीमत 100 रुपये तय की है. इस फैसले का मकसद कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के दौरान कीमतों को काबू में रखना है.

  • हैंड सेनिटाइजर की 200 ML बोतल की खुदरा कीमत 100 रु. से अधिक नहीं होगी। अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी। 3/3@drharshvardhan@narendramodi #IndiaFightsCorona

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उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने एक बयान में कहा कि दो परत वाले (सर्जिकल) मास्क की कीमत आठ रुपये और तीन परत वाले (सर्जिकल) मास्क की कीमत 10 रुपये तय की गई है.

  • आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी, 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रु./मास्क और 3 प्लाई की कीमत 10 रु./मास्क से अधिक नहीं होगी। 2/3 @drharshvardhan @narendramodi #IndiaFightsCorona

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पासवान ने कहा, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुई कीमतों की यह अधिकतम सीमा लागू की गई है.

इस महीने की शुरुआत में सरकार ने ऐसे सामानों की जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए सैनिटाइजर और मास्क को 'आवश्यक वस्तु' घोषित कर दिया है.

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सरकार ने 19 मार्च को एल्कोहल के मूल्य पर भी सीमा तय कर दी थी, जिसका इस्तेमाल हैंड सैनिटाइजर बनाने में किया जा रहा है.

(पीटीआई-भाषा)

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