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हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को दी जमानत, कहा- 'यौन संबंध प्रेम प्रसंग के कारण थे, न कि वासना के कारण' - बॉम्बे हाईकोर्ट नाबालिग रेप केस

Bombay HC grants bail in sexual assault case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी 26 वर्षीय व्यक्ति को इस आधार पर जमानत दे दी कि दोनों के बीच यौन संबंध प्रेम प्रसंग के कारण थे, न कि वासना के कारण.

Bombay HC grants bail in rape case
नागपुर बेंच ने दी जमानत
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 12, 2024, 7:50 PM IST

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने यौन संबंध के चलते रेप मामले में आरोपी को जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के की अध्यक्षता वाली नागपुर पीठ की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया है.

अमरावती जिले के अंजनगांव में एक नाबालिग लड़की आरोपी से प्यार करती थी. दोनों के बीच शारीरिक संबंध थे. हालांकि, लड़की के माता-पिता ने आरोपी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया. यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में दायर किया गया था.

न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के की एकल पीठ ने कहा कि 'यह साबित हो गया है कि यौन संबंध प्रेम संबंध के कारण हुआ. इसलिए आरोपी की जमानत मंजूर की जा रही है.' लड़की के साथ यौन संबंध बनाने वाले आरोपी को कोर्ट ने जमानत दे दी.

ये है मामला : 23 अगस्त 2020 को 13 साल की लड़की ने बताया था कि वह पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन जब वापस नहीं लौटी तो माता-पिता ने अंजनगांव सुर्जी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया. पुलिस की जांच के बाद आरोपी और लड़की महाराष्ट्र से बाहर बेंगलुरु में मिले. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसे हिरासत में भेज दिया.

तब से वह हिरासत में था. आरोपी का कहना था कि उसका लड़की से प्रेम संबंध था. तो ये रेप नहीं है. इसलिए जमानत दी जाए. इस सन्दर्भ में कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया कि 'सारे तथ्य कोर्ट के सामने लाए गए और यौन संबंध रेप नहीं, बल्कि यौन संबंध था और आरोपी को जमानत दे दी गई.' सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि 'आरोपी की अर्जी पर कोई सहानुभूति न दिखाई जाए, आरोपी को जमानत न दी जाए.'

दोनों पक्षों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. लेकिन उसके बाद मामले में कोई प्रगति नहीं हुई. इस तथ्य को देखा जाए तो यह साबित होता है कि आरोपी और नाबालिग लड़की के बीच प्रेम संबंध था. इसलिए उसे जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं है.

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने उन्हें कुछ नियम और शर्तों पर जमानत दे दी. कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी है कि आरोपी को संबंधित पुलिस स्टेशन में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा.

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अमरावती जिले के अंजनगांव में एक नाबालिग लड़की आरोपी से प्यार करती थी. दोनों के बीच शारीरिक संबंध थे. हालांकि, लड़की के माता-पिता ने आरोपी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया. यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में दायर किया गया था.

न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के की एकल पीठ ने कहा कि 'यह साबित हो गया है कि यौन संबंध प्रेम संबंध के कारण हुआ. इसलिए आरोपी की जमानत मंजूर की जा रही है.' लड़की के साथ यौन संबंध बनाने वाले आरोपी को कोर्ट ने जमानत दे दी.

ये है मामला : 23 अगस्त 2020 को 13 साल की लड़की ने बताया था कि वह पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन जब वापस नहीं लौटी तो माता-पिता ने अंजनगांव सुर्जी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया. पुलिस की जांच के बाद आरोपी और लड़की महाराष्ट्र से बाहर बेंगलुरु में मिले. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसे हिरासत में भेज दिया.

तब से वह हिरासत में था. आरोपी का कहना था कि उसका लड़की से प्रेम संबंध था. तो ये रेप नहीं है. इसलिए जमानत दी जाए. इस सन्दर्भ में कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया कि 'सारे तथ्य कोर्ट के सामने लाए गए और यौन संबंध रेप नहीं, बल्कि यौन संबंध था और आरोपी को जमानत दे दी गई.' सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि 'आरोपी की अर्जी पर कोई सहानुभूति न दिखाई जाए, आरोपी को जमानत न दी जाए.'

दोनों पक्षों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. लेकिन उसके बाद मामले में कोई प्रगति नहीं हुई. इस तथ्य को देखा जाए तो यह साबित होता है कि आरोपी और नाबालिग लड़की के बीच प्रेम संबंध था. इसलिए उसे जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं है.

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने उन्हें कुछ नियम और शर्तों पर जमानत दे दी. कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी है कि आरोपी को संबंधित पुलिस स्टेशन में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा.

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