नई दिल्ली/पटना: चारा घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा. कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव के वकील ने उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया और कहा कि पिछले दिनों उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे में उनकी जमानत बरकरार रखी जाय. जिसका सीबीआई के वकील ने विरोध किया. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी.
सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ?: सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बेल को जारी रखने की मांग की है. आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी. उन्होंने कोर्ट में कहा कि लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है. लालू के वकील की दलील पर सीबीआई के वकील ने उन्हें पकड़ लिया. दलील पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यप्रकाश वी राजू ने कहा कि लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन वे बैडमिंटन खेल रहे हैं. साथ ही सीबीआई की तरफ से लालू को जमानत देने के फैसले को भी गलत बताया गया और सीबीआई के वकील ने कहा कि इस बात को मैं कोर्ट में साबित करूंगा.
चारा घोटाले में लालू को सुप्रीम कोर्ट से राहत : एएस बोप्पना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले की सुनवाई किसी और दिन की जाएगी. कोर्ट ने पूछा कि याचिकाओं के बैच को आज क्यों सूची बद्ध किया गया था?. इस पर CBI की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केन्द्रीय एजेंसी ने CJI डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया था. सीजेआई ने लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को तत्काल सूची बद्ध करने के लिए था.
सुप्रीम कोर्ट में लालू प्रसाद की दलील : वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बचाव करते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल को किडनी की बीमारी है. पिछले दिनों उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है. ऐसे में अब सीबीआई उन्हें दोबारा से जेल में डालना चाहती है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे. अदालत ने मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर के लिए टाल दी.
CBI ने लालू की जमानत का किया विरोध : इससे पहले CBI ने सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत का विरोध किया. सीबीआई ने तर्क दिया कि झारखंड हाईकोर्ट ने कानून की गलत धाराओं पर आरजेडी प्रमुख को बेल दी थी. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि लालू यादव बैडमिंटन खेल रहे हैं. इसलिए उन्हें जमानत देने का फैसला गलत था. सुनवाई के दौरान हम यह साबित करेंगे.
चारा घोटाला मामले में लालू सजायाफ्ता: चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता हैं. चाईबासा कोषागार से जुड़े दो मामलों में 37 और 89 लाख की अवैध निकासी मामले में उनको पांच-पांच साल की सजा मिली है. 89 लाख के देवघर ट्रेजरी केस में साढ़े 3 साल की कैद की सजा मिली हुई है. 3 करोड़ के दुमका कोषागार मामले में 18 साल की सजा और 139 करोड़ के डोरंडा कोषागार मामले में भी पांच साल की कैद की सजा मिली हुई है. इन सभी मामलों में उन पर अर्थदंड भी लगाया गया है. अभी लालू यादव सभी केस में बेल पर हैं.
बोले नीतीश कुमार-'बेचारे को परेशान किया जा रहा': वहीं सुनवाई से पहले नीतीश कुमार ने पटना में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लालू यादव को परेशान किया जा रहा है. केंद्र सरकार पर उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया. नीतीश कुमार ने कहा कि इन सारी चीजों से कुछ होने वाला नहीं है.