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Comeback Rahul : कांग्रेस का जोश हाई, राहुल की संसद सदस्यता होगी बहाल, लड़ेंगे चुनाव - modi surname case rahul gandhi

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी का जोश हाई है. राहुल गांधी के खिलाफ सजा पर रोक लगा दी गई है. इसका अर्थ है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले बहस में भी हिस्सा लेंगे. वह अगला लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं.

Rahul Gandhi
राहुल गांधी
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Published : Aug 4, 2023, 2:41 PM IST

Updated : Aug 4, 2023, 4:50 PM IST

नई दिल्ली : मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है. राहुल गांधी को दो साल की सजा मिली थी. इस फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी. इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई की जीत तो होती है, आज नहीं तो कल जरूर होती है. जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता से जो प्यार और समर्थन मिला, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. राहुल ने एक ट्वीट भी किया. इसमें उन्होंने लिखा, चाहे जो भी हो, उनका प्रयास जारी रहेगा.

  • Come what may, my duty remains the same.

    Protect the idea of India.

    — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा - आज प्रजातंत्र और संविधान की जीत हो गई. सत्यमेव जयते की जीत हुई है. हमलोग खुश हैं. मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. देश में अभी संविधान जिंदा है और न्याय मिल सकता है, इसकी उम्मीद कायम है. यह सारे भारत की जनता की जीत है. इस फैसले से लोगों को फायदा हुआ है. एक व्यक्ति कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा करे, और रास्ते में समाज के सभी वर्गों के लोगों से मिले, ऐसा लगता है कि उनके प्रति इन सबकी दुआएं आज हमारे साथ हैं. राहुल के खिलाफ जब फैसला आया था, तब मोदी सरकार ने उन्हें हटाने में 24 घंटे का भी समय नहीं लिया था, आज हम देखेंगे कि सरकार उनकी सदस्यता कितने देर में बहाल करती है.

कांग्रेस नेताओं के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब यह है कि जब तक राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, और कोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता है, तब तक के लिए उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी. अब राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र में भी हिस्सा ले सकते हैं. साथ ही कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले बहस में भाग लेंगे.

  • #WATCH | "It's a happy day...I will write and speak to Lok Sabha Speaker today itself," says Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury after Supreme Court stayed conviction of Rahul Gandhi in Modi surname remark case. pic.twitter.com/ePhhcuCqXW

    — ANI (@ANI) August 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट से आदेश की प्रति लोकसभा सचिवालय को भेजी जाएगी. उसके बाद लोकसभा सचिवालय को इस पर फैसला लेना होगा. उनके अनुसार इस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत संभव है कि राहुल गांधी मंगलवार को संसद सत्र में शामिल हो जाएंगे. इस फैसले के बाद लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वह आज ही इस फैसले की कॉपी लोकसभा सचिवालय में ले जाने की कोशिश करेंगे. चौधरी ने कहा कि यह कांग्रेस के लिए खुशी का दिन है.

मीडिया रिपोर्ट में चर्चा है कि इस फैसले के बाद राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर सकती है. हालांकि, यूपीए की जगह बने नए इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी पद के पीछे नहीं है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस पीएम पद को लेकर कोई दबाव नहीं बना रही है. हालांकि, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब राहुल गांधी के सामने ज्यादा चुनौती नहीं होगी.

एक चैनल से बात करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी. पायलट ने कहा कि राहुल गांधी की वजह से विपक्षी एकता को मजबूती मिली है.

राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर सांसद बने थे. सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में कहा कि यह ठीक है कि राहुल ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, वह मानहानि की सीमा में आता है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन यह भी सच है कि इसका खामियाजा वायनाड की जनता क्यों भुगते. जज ने कहा कि वायनाड की जनता का मुद्दा संसद में कौन उठाएगा, वह भी तब जबकि संसद का सत्र चल रहा है.

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात के भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने निचली अदालत में याचिका दाखिल की थी. निचली अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. उसके बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में अपील की थी. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है.

इस फैसले के बाद पूर्णेश मोदी ने कहा कि वह अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे. सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा था कि राहुल गांधी की मंशा मोदी सरनेम वाले हर व्यक्ति का अपमान करना था, और यही प्रधानमंत्री का भी सरनेम है.

ये भी पढ़ें : Modi Surname Defamation Case में राहुल गांधी को मिली राहत, SC ने सजा पर लगाई रोक

नई दिल्ली : मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है. राहुल गांधी को दो साल की सजा मिली थी. इस फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी. इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई की जीत तो होती है, आज नहीं तो कल जरूर होती है. जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता से जो प्यार और समर्थन मिला, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. राहुल ने एक ट्वीट भी किया. इसमें उन्होंने लिखा, चाहे जो भी हो, उनका प्रयास जारी रहेगा.

  • Come what may, my duty remains the same.

    Protect the idea of India.

    — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा - आज प्रजातंत्र और संविधान की जीत हो गई. सत्यमेव जयते की जीत हुई है. हमलोग खुश हैं. मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. देश में अभी संविधान जिंदा है और न्याय मिल सकता है, इसकी उम्मीद कायम है. यह सारे भारत की जनता की जीत है. इस फैसले से लोगों को फायदा हुआ है. एक व्यक्ति कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा करे, और रास्ते में समाज के सभी वर्गों के लोगों से मिले, ऐसा लगता है कि उनके प्रति इन सबकी दुआएं आज हमारे साथ हैं. राहुल के खिलाफ जब फैसला आया था, तब मोदी सरकार ने उन्हें हटाने में 24 घंटे का भी समय नहीं लिया था, आज हम देखेंगे कि सरकार उनकी सदस्यता कितने देर में बहाल करती है.

कांग्रेस नेताओं के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब यह है कि जब तक राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, और कोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता है, तब तक के लिए उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी. अब राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र में भी हिस्सा ले सकते हैं. साथ ही कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले बहस में भाग लेंगे.

  • #WATCH | "It's a happy day...I will write and speak to Lok Sabha Speaker today itself," says Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury after Supreme Court stayed conviction of Rahul Gandhi in Modi surname remark case. pic.twitter.com/ePhhcuCqXW

    — ANI (@ANI) August 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट से आदेश की प्रति लोकसभा सचिवालय को भेजी जाएगी. उसके बाद लोकसभा सचिवालय को इस पर फैसला लेना होगा. उनके अनुसार इस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत संभव है कि राहुल गांधी मंगलवार को संसद सत्र में शामिल हो जाएंगे. इस फैसले के बाद लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वह आज ही इस फैसले की कॉपी लोकसभा सचिवालय में ले जाने की कोशिश करेंगे. चौधरी ने कहा कि यह कांग्रेस के लिए खुशी का दिन है.

मीडिया रिपोर्ट में चर्चा है कि इस फैसले के बाद राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर सकती है. हालांकि, यूपीए की जगह बने नए इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी पद के पीछे नहीं है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस पीएम पद को लेकर कोई दबाव नहीं बना रही है. हालांकि, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब राहुल गांधी के सामने ज्यादा चुनौती नहीं होगी.

एक चैनल से बात करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी. पायलट ने कहा कि राहुल गांधी की वजह से विपक्षी एकता को मजबूती मिली है.

राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर सांसद बने थे. सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में कहा कि यह ठीक है कि राहुल ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, वह मानहानि की सीमा में आता है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन यह भी सच है कि इसका खामियाजा वायनाड की जनता क्यों भुगते. जज ने कहा कि वायनाड की जनता का मुद्दा संसद में कौन उठाएगा, वह भी तब जबकि संसद का सत्र चल रहा है.

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात के भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने निचली अदालत में याचिका दाखिल की थी. निचली अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. उसके बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में अपील की थी. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है.

इस फैसले के बाद पूर्णेश मोदी ने कहा कि वह अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे. सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा था कि राहुल गांधी की मंशा मोदी सरनेम वाले हर व्यक्ति का अपमान करना था, और यही प्रधानमंत्री का भी सरनेम है.

ये भी पढ़ें : Modi Surname Defamation Case में राहुल गांधी को मिली राहत, SC ने सजा पर लगाई रोक

Last Updated : Aug 4, 2023, 4:50 PM IST
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