नई दिल्ली : देश में 2019 से 2021 के बीच तीन साल की अवधि में 13.13 लाख लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं, जिनमें से सबसे अधिक मध्यप्रदेश की हैं. लापता महिलाओं की संख्या के लिहाज से पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संसद में पिछले सप्ताह पेश आंकड़ों के मुताबिक देश से 2019 से 2021 के बीच 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 महिलाएं लापता हुईं जबकि इसी अवधि में देश से 18 साल उम्र की 2,51,430 लड़कियां गायब हुईं.
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More than 13.13 lakh girls and women went missing in the country between 2019 and 2021, with Madhya Pradesh accounting for the highest at nearly two lakh, closely followed by West Bengal, according to Union Home Ministry data
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More than 13.13 lakh girls and women went missing in the country between 2019 and 2021, with Madhya Pradesh accounting for the highest at nearly two lakh, closely followed by West Bengal, according to Union Home Ministry data
- इन आंकड़ों का संकलन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने किया है.
- संसद द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों के मुताबिक मध्यप्रदेश से 2019 से 2021 के बीच 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां लापता हुई थीं.
- इसी अवधि में पश्चिम बंगाल से 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां लापता हुईं.
- आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र से 2019 से 2021 के बीच, 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां लापता हुई हैं.
- ओडिशा में उक्त तीन साल की अवधि में 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां गायब हुई हैं.
- छत्तीसगढ़ में इसी अवधि के दौरान 49,116 महिलाएं और 10,187 लड़कियां लापता हुईं.
- संसद के पटल पर पेश आंकड़ों के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली शीर्ष पर रही जहां से सबसे अधिक महिलाएं और लड़कियां लापता हुईं. राष्ट्रीय राजधानी से 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां 2019 से 2021 के बीच लापता हुई हैं.
- जम्मू-कश्मीर में इस अवधि के दौरान 8,617 महिलाएं और 1,148 लड़कियां गायब हुई हैं.
सरकार ने यह भी बताया कि उसने महिलाओं की सुरक्षा बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें यौन अपराधों पर रोकथाम लगाने के लिए क्राइम एक्ट 2013 में संशोधन किया गया है. 2018 के आपराधिक कानून में संशोधन के जरिए सजा के कठोर दंड का प्रावधान कर दिया गया है. इसके अनुसार यदि 12 साल के कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, तो उसके लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है.
यदि रेप की शिकायत आती है, तो पुलिस को दो महीने में जांच पूरी करनी होगी और आरोप पत्र दाखिल करना है. इसके बाद अगले दो महीने में इस मामले पर सुनवाई भी पूरी होनी है. सरकार ने एक नंबर जारी किया है, वह नंबर है - 112. यह नंबर पूरे भारत के लिए मान्य है. आप इस नंबर पर तुरंत कहीं से भी शिकायत कर सकते हैं.
स्मार्ट पुलिसिंग के लिए कई कदम उठाए गए हैं. पहले चरण में जिन शहरों को शामिल किया गया है, उनमें हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद शामिल है. 20 सितंबर 2018 को साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत की गई. यौन अपराधियों की जांच और ट्रैकिंग के लिए 20 सितंबर 2018 को ही नेशनल डाटाबेस भी लॉन्च किया गया है.
(पीटीआई-भाषा)