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हर पुलिस थाने में एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियुक्त करें : एनसीपीसीआर

एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों के डीजीपी को आदेश दिए हैं कि वे बच्चों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए हर थाने में कम के कम एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति अवश्य करें.

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एनसीपीसीआर
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Published : Sep 27, 2022, 9:18 PM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) से बच्चों से संबंधित मामलों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए हर पुलिस थाने में कम से कम एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और हर जिले में एक विशेष किशोर पुलिस इकाई स्थापित करने के लिए कहा है.

पुलिस महानिदेशकों को लिखे पत्र में एनसीपीसीआर ने कहा कि इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि समान रूप से अनुपालन हो और जवाबदेही हो. एनसीपीसीआर का निर्देश किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) कानून की धारा 107(1) के अनुपालन के तौर पर आया है, जिसमें हर पुलिस थाने में एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है जो पुलिस, स्वयंसेवी तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय कर, खासतौर से बच्चों से जुड़े मामलों से निपटेगा और वह सहायक उपनिरीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) से बच्चों से संबंधित मामलों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए हर पुलिस थाने में कम से कम एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और हर जिले में एक विशेष किशोर पुलिस इकाई स्थापित करने के लिए कहा है.

पुलिस महानिदेशकों को लिखे पत्र में एनसीपीसीआर ने कहा कि इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि समान रूप से अनुपालन हो और जवाबदेही हो. एनसीपीसीआर का निर्देश किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) कानून की धारा 107(1) के अनुपालन के तौर पर आया है, जिसमें हर पुलिस थाने में एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है जो पुलिस, स्वयंसेवी तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय कर, खासतौर से बच्चों से जुड़े मामलों से निपटेगा और वह सहायक उपनिरीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए.

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