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एनसीपीसीआर ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की मांगी जानकारी

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Published : May 30, 2021, 3:44 PM IST

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से काेराेना के कारण अनाथ हुए बच्चाें की जानकारियां उपलब्ध कराने काे कहा है.

एनसीपीसीआर
एनसीपीसीआर

नई दिल्ली : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन बच्चों की जानकारियां अपने पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा है, जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता में से किसी एक या दोनों को खो दिया है.

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को कहा था कि देशभर में 577 बच्चे अनाथ हो गए हैं.

एनसीपीसीआर ने यह निर्देश तब दिया है जब एक दिन पहले उच्च न्यायालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिला अधिकारियों को 'कोविड केयर' लिंक के तहत बाल स्वराज पोर्टल पर 24 घंटों के अंदर उन बच्चों की जानकारियां देने का आदेश दिया, जिन्होंने कोरोना वायरस के कारण अपने माता-पिता में से किसी एक को या दोनों को ही खो दिया.

बाल स्वराज जरूरतमंद बच्चों की देखभाल के लिए एनसीपीसीआर का एक ऑनलाइन पोर्टल है.

एनसीपीसीआर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी प्रधान सचिवों को दिए पत्र में कहा, 'कोविड-19 के मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उन बच्चों का पता लगाने के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल बढ़ा दिया है.

संबंधित अधिकारी/विभाग द्वारा ऐसे बच्चों की जानकारियां भरने के लिए इस पोर्टल पर 'कोविड केयर' के नाम से एक लिंक उपलब्ध कराया है.

इसे भी पढ़ें : काेराेना से अनाथ हुए बच्चों काे सरकार का संरक्षण, मिलेंगी ये सुविधाएं

एनसीपीसीआर ने कहा कि जानकारियां अपलोड करने और बाल देखभाल योजना तथा सामाजिक जांच रिपोर्ट के फॉर्म भरने के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारियों की लॉगिन आईडी जारी कर दी गई है.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन बच्चों की जानकारियां अपने पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा है, जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता में से किसी एक या दोनों को खो दिया है.

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को कहा था कि देशभर में 577 बच्चे अनाथ हो गए हैं.

एनसीपीसीआर ने यह निर्देश तब दिया है जब एक दिन पहले उच्च न्यायालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिला अधिकारियों को 'कोविड केयर' लिंक के तहत बाल स्वराज पोर्टल पर 24 घंटों के अंदर उन बच्चों की जानकारियां देने का आदेश दिया, जिन्होंने कोरोना वायरस के कारण अपने माता-पिता में से किसी एक को या दोनों को ही खो दिया.

बाल स्वराज जरूरतमंद बच्चों की देखभाल के लिए एनसीपीसीआर का एक ऑनलाइन पोर्टल है.

एनसीपीसीआर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी प्रधान सचिवों को दिए पत्र में कहा, 'कोविड-19 के मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उन बच्चों का पता लगाने के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल बढ़ा दिया है.

संबंधित अधिकारी/विभाग द्वारा ऐसे बच्चों की जानकारियां भरने के लिए इस पोर्टल पर 'कोविड केयर' के नाम से एक लिंक उपलब्ध कराया है.

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एनसीपीसीआर ने कहा कि जानकारियां अपलोड करने और बाल देखभाल योजना तथा सामाजिक जांच रिपोर्ट के फॉर्म भरने के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारियों की लॉगिन आईडी जारी कर दी गई है.

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