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महाराष्ट्र : पूर्व मंत्री अनिल परब के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

2021 में, किरीट सोमैया ने तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पास परब के खिलाफ COVID-19 लॉकडाउन के दौरान रत्नागिरी में अवैध रूप से एक रिसॉर्ट बनाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.

महाराष्ट्र : उद्धव ठाकरे और अनिल परब के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
महाराष्ट्र : उद्धव ठाकरे और अनिल परब के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
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Published : Nov 8, 2022, 9:25 AM IST

Updated : Nov 8, 2022, 11:09 AM IST

मुंबई (महाराष्ट्र): दापोली पुलिस ने बताया कि दापोली रिसॉर्ट धोखाधड़ी मामले में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता पूर्व मंत्री अनिल परब के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 34 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है. इससे पहले, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने सूचित किया था कि दापोली पुलिस उनकी शिकायत और 'अनधिकृत रिसॉर्ट ऑफ अनिल परब एमड ग्रुप' के खिलाफ सबूतों पर विचार करने के लिए सहमत है.

पढ़ें: महाराष्ट्र के नांदेड़ में पहुंची राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा', कहा: 'यात्रा को कोई नहीं रोक सकता'

सोमैया ने जानकारी दी थी कि दापोली रिसॉर्ट के अवैध निर्माण में सरकार ने अपनी धोखाधड़ी को जालसाजी घोषित किया है. 2021 में, किरीट सोमैया ने तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पास परब के खिलाफ COVID-19 लॉकडाउन के दौरान रत्नागिरी में अवैध रूप से एक रिसॉर्ट बनाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. भाजपा नेता तब ट्वीट किया था कि अनिल परब ने जालसाजी, धोखाधड़ी में लिप्त और दापोली, रत्नागिरी में 10 करोड़ रुपये के अवैध साई रिज़ॉर्ट एनएक्स का निर्माण किया.

पढ़ें: महाराष्ट्र: पुणे में बनाया गया देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक घास का कालीन

हालांकि यह कृषि भूमि है और निर्माण COVID लॉकडाउन के दौरान किया गया था. उन्होंने कहा कि वह शिवसेना मंत्री अनिल परब के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हैं. भाजपा ने तब कहा था कि महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब ने रत्नागिरी जिले के दापोली में मुरुद के समुद्र तट पर 10 करोड़ रुपये के साईं रिसॉर्ट का निर्माण किया है. सोमैया ने 6 मई को साइट का दौरा किया और जिला कलेक्टर और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास शिकायत दर्ज कराई. भाजपा ने आरोप लगाया कि रिसॉर्ट 2020 के COVID-प्रेरित लॉकडाउन के दौरान बनाया गया था और परब ने निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी.

पढ़ें: राहुल की यात्रा से दबाव में पीएम, जलवायु सम्मेलन छोड़ गुजरात-हिमाचल में कर रहे प्रचार : चव्हाण

मुंबई (महाराष्ट्र): दापोली पुलिस ने बताया कि दापोली रिसॉर्ट धोखाधड़ी मामले में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता पूर्व मंत्री अनिल परब के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 34 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है. इससे पहले, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने सूचित किया था कि दापोली पुलिस उनकी शिकायत और 'अनधिकृत रिसॉर्ट ऑफ अनिल परब एमड ग्रुप' के खिलाफ सबूतों पर विचार करने के लिए सहमत है.

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सोमैया ने जानकारी दी थी कि दापोली रिसॉर्ट के अवैध निर्माण में सरकार ने अपनी धोखाधड़ी को जालसाजी घोषित किया है. 2021 में, किरीट सोमैया ने तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पास परब के खिलाफ COVID-19 लॉकडाउन के दौरान रत्नागिरी में अवैध रूप से एक रिसॉर्ट बनाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. भाजपा नेता तब ट्वीट किया था कि अनिल परब ने जालसाजी, धोखाधड़ी में लिप्त और दापोली, रत्नागिरी में 10 करोड़ रुपये के अवैध साई रिज़ॉर्ट एनएक्स का निर्माण किया.

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हालांकि यह कृषि भूमि है और निर्माण COVID लॉकडाउन के दौरान किया गया था. उन्होंने कहा कि वह शिवसेना मंत्री अनिल परब के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हैं. भाजपा ने तब कहा था कि महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब ने रत्नागिरी जिले के दापोली में मुरुद के समुद्र तट पर 10 करोड़ रुपये के साईं रिसॉर्ट का निर्माण किया है. सोमैया ने 6 मई को साइट का दौरा किया और जिला कलेक्टर और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास शिकायत दर्ज कराई. भाजपा ने आरोप लगाया कि रिसॉर्ट 2020 के COVID-प्रेरित लॉकडाउन के दौरान बनाया गया था और परब ने निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी.

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Last Updated : Nov 8, 2022, 11:09 AM IST
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