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Covid Restrictions: महाराष्ट्र-बंगाल में आधी क्षमता से खुलेंगे ब्यूटी सैलून, हिमाचल में समारोहों पर पाबंदी

देश में बढ़ते कोरोना मामलों (Corona cases rising in the country) को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने 50 फीसदी क्षमता के साथ (with 50% capacity) ब्यूटी पार्लर व जिम खोलने की इजाजत दी है. यही नियम महाराष्ट्र में भी लागू किया गया है. हिमाचल प्रदेश में सभी तरह के धार्मिक-सामाजिक समारोहों (All kinds of religious-social gatherings) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

ब्यूटी सैलून
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Published : Jan 9, 2022, 8:01 PM IST

हैदराबाद : देश भर में बढ़ते कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने जिम और ब्यूटी सैलून (Gym & Beauty Salon) के लिए कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों को संशोधित किया (revised the restrictions) और उन्हें 10 जनवरी की मध्यरात्रि से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी है.

शनिवार को राज्य में कोरोना वायरस के 41000 मामले (41000 cases of corona virus in the state) सामने आए थे तब सरकार ने कहा था कि जिम और ब्यूटी सैलून बंद रहेंगे जबकि नाई की दुकान पर 50 फीसदी क्षमता के साथ काम हो सकेगा. आदेश में रविवार को संशोधन किया गया और ब्यूटी सैलून को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी गई.

संशोधित आदेश के मुताबिक सिर्फ उन गतिविधियों की इजाजत है जिसमें मास्क नहीं उतारना पड़े. उसमें कहा गया है कि इन सेवाओं का इस्तेमाल करने की इजाजत सिर्फ पूर्ण टीकाकरण करा चुके लोगों को है और इस काम में लगे सभी कर्मचारियों का भी पूर्ण टीकाकरण होना चाहिए. आदेश में कहा गया है कि जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है और कसरत करने के दौरान मास्क लगाना होगा.

महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच पाबंदियों को शनिवार को और कड़ा करते हुए सुबह पांच बजे से रात 11 बजे तक पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के समूहों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया, जो 10 जनवरी की मध्यरात्रि से प्रभावी होगा. एक सरकारी परिपत्र में कहा गया है कि इसके अलावा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इसमें कहा गया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आवश्यक गतिविधियों और शिक्षकों की प्रशासनिक गतिविधियों को छोड़कर स्कूल और कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे. कार्यालय प्रमुखों की लिखित अनुमति के बिना सरकारी कार्यालयों में किसी भी आगंतुक को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

वीडियो कांफ्रेंस के जरिए लोगों को ऑनलाइन संवाद की सुविधा मुहैया करायी जाएगी. परिपत्र में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का विकल्प चुनना चाहिए और यदि कार्यालय से काम करना आवश्यक है तो काम के घंटे को अलग-अलग करना चाहिए. निजी कार्यालयों से भी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देकर और काम के घंटे को अलग-अलग करके कार्यालय आने वाले कर्मचारियों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए कहा गया है. परिपत्र में कहा गया है कि विवाह और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोहों में उपस्थित लोगों की सीमा 50 होगी. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते.

शराब की दुकानों पर लगेगी पाबंदी

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के लिए राज्यव्यापी उपासना स्थलों तथा शराब की दुकानों सहित अन्य स्थलों पर पाबंदियां धीरे-धीरे लागू की जाएंगी जहां अधिक लोग एकत्रित होते हैं. टोपे ने कहा कि एक दिन पहले राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध लोगों के हित में हैं. उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों और उपासना स्थलों जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थलों में भी पाबंदियां लगायी जाएंगी.

पश्चिम बंगाल में लगी पाबंदी

पश्चिम बंगाल ने सैलून और ब्यूटी पार्लर को COVID दिशानिर्देशों का पालन करते हुए 50% क्षमता पर संचालित करने के लिए कहा गया है. कोलकाता में बेबोनी हेयर एंड स्किन ब्यूटी पार्लर की प्रबंधक दीक्षा गुरुंग ने कहा कि कम क्षमता के साथ काम करना पूरी तरह बंद होने से बेहतर है क्योंकि लॉकडाउन में व्यापार को बहुत नुकसान हुआ है.

हिमाचल में धार्मिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक के प्रयासों के तहत जहां अपने कार्यालयों के सप्ताह में पांच दिन खुलने की घोषणा की है. वहीं 10 से 24 जनवरी तक सभी सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया. राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को सोमवार से शुक्रवार तक की अवधि के दौरान 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया.

सरकार ने इंडोर शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों के लिए 100 से अधिक और आउटडोर आयोजनों के लिए 300 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी रोक लगा दी है. हालांकि, ये प्रतिबंध आपात सेवाओं से संबंधित कार्यालयों पर लागू नहीं होंगे. प्रदेश में आठ जनवरी तक कोविड-19 के 2,31,587 मामले दर्ज किये गये हैं, जिनमें 3,864 मरीजों की मौत हुई है. इससे पहले राज्य सरकार ने अगले आदेश तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया था और शैक्षणिक संस्थानों को 26 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया था.

त्रिपुरा में लागू रात्रिकालीन बंदी

त्रिपुरा में कोविड की संख्या बढ़ने लगी है. राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक 10 दिनों के लिए रात का कर्फ्यू लगाया गया है. यह सोमवार से शुरू होगा और इस महीने की 20 तारीख को समाप्त होगा. आदेश में मुख्य सचिव कुमार आलोक ने लिखा कि ओमीक्रोन के बढ़ते संक्रमण की वजह से स्थिति की समीक्षा की गई है. राज्य में कोरोना प्रतिबंधों को संशोधित करना आवश्यक समझा गया.

हैदराबाद : देश भर में बढ़ते कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने जिम और ब्यूटी सैलून (Gym & Beauty Salon) के लिए कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों को संशोधित किया (revised the restrictions) और उन्हें 10 जनवरी की मध्यरात्रि से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी है.

शनिवार को राज्य में कोरोना वायरस के 41000 मामले (41000 cases of corona virus in the state) सामने आए थे तब सरकार ने कहा था कि जिम और ब्यूटी सैलून बंद रहेंगे जबकि नाई की दुकान पर 50 फीसदी क्षमता के साथ काम हो सकेगा. आदेश में रविवार को संशोधन किया गया और ब्यूटी सैलून को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी गई.

संशोधित आदेश के मुताबिक सिर्फ उन गतिविधियों की इजाजत है जिसमें मास्क नहीं उतारना पड़े. उसमें कहा गया है कि इन सेवाओं का इस्तेमाल करने की इजाजत सिर्फ पूर्ण टीकाकरण करा चुके लोगों को है और इस काम में लगे सभी कर्मचारियों का भी पूर्ण टीकाकरण होना चाहिए. आदेश में कहा गया है कि जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है और कसरत करने के दौरान मास्क लगाना होगा.

महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच पाबंदियों को शनिवार को और कड़ा करते हुए सुबह पांच बजे से रात 11 बजे तक पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के समूहों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया, जो 10 जनवरी की मध्यरात्रि से प्रभावी होगा. एक सरकारी परिपत्र में कहा गया है कि इसके अलावा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इसमें कहा गया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आवश्यक गतिविधियों और शिक्षकों की प्रशासनिक गतिविधियों को छोड़कर स्कूल और कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे. कार्यालय प्रमुखों की लिखित अनुमति के बिना सरकारी कार्यालयों में किसी भी आगंतुक को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

वीडियो कांफ्रेंस के जरिए लोगों को ऑनलाइन संवाद की सुविधा मुहैया करायी जाएगी. परिपत्र में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का विकल्प चुनना चाहिए और यदि कार्यालय से काम करना आवश्यक है तो काम के घंटे को अलग-अलग करना चाहिए. निजी कार्यालयों से भी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देकर और काम के घंटे को अलग-अलग करके कार्यालय आने वाले कर्मचारियों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए कहा गया है. परिपत्र में कहा गया है कि विवाह और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोहों में उपस्थित लोगों की सीमा 50 होगी. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते.

शराब की दुकानों पर लगेगी पाबंदी

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के लिए राज्यव्यापी उपासना स्थलों तथा शराब की दुकानों सहित अन्य स्थलों पर पाबंदियां धीरे-धीरे लागू की जाएंगी जहां अधिक लोग एकत्रित होते हैं. टोपे ने कहा कि एक दिन पहले राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध लोगों के हित में हैं. उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों और उपासना स्थलों जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थलों में भी पाबंदियां लगायी जाएंगी.

पश्चिम बंगाल में लगी पाबंदी

पश्चिम बंगाल ने सैलून और ब्यूटी पार्लर को COVID दिशानिर्देशों का पालन करते हुए 50% क्षमता पर संचालित करने के लिए कहा गया है. कोलकाता में बेबोनी हेयर एंड स्किन ब्यूटी पार्लर की प्रबंधक दीक्षा गुरुंग ने कहा कि कम क्षमता के साथ काम करना पूरी तरह बंद होने से बेहतर है क्योंकि लॉकडाउन में व्यापार को बहुत नुकसान हुआ है.

हिमाचल में धार्मिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक के प्रयासों के तहत जहां अपने कार्यालयों के सप्ताह में पांच दिन खुलने की घोषणा की है. वहीं 10 से 24 जनवरी तक सभी सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया. राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को सोमवार से शुक्रवार तक की अवधि के दौरान 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया.

सरकार ने इंडोर शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों के लिए 100 से अधिक और आउटडोर आयोजनों के लिए 300 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी रोक लगा दी है. हालांकि, ये प्रतिबंध आपात सेवाओं से संबंधित कार्यालयों पर लागू नहीं होंगे. प्रदेश में आठ जनवरी तक कोविड-19 के 2,31,587 मामले दर्ज किये गये हैं, जिनमें 3,864 मरीजों की मौत हुई है. इससे पहले राज्य सरकार ने अगले आदेश तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया था और शैक्षणिक संस्थानों को 26 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया था.

त्रिपुरा में लागू रात्रिकालीन बंदी

त्रिपुरा में कोविड की संख्या बढ़ने लगी है. राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक 10 दिनों के लिए रात का कर्फ्यू लगाया गया है. यह सोमवार से शुरू होगा और इस महीने की 20 तारीख को समाप्त होगा. आदेश में मुख्य सचिव कुमार आलोक ने लिखा कि ओमीक्रोन के बढ़ते संक्रमण की वजह से स्थिति की समीक्षा की गई है. राज्य में कोरोना प्रतिबंधों को संशोधित करना आवश्यक समझा गया.

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