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मुश्किल में तेज प्रताप यादव! चुनावी शपथ पत्र में संपत्ति की जानकारी छिपाने पर FIR

हसनपुर विधानसभा से आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव (RJD MLA Tej Pratap Yadav) के खिलाफ समस्तीपुर में प्राथमिकी दर्ज (Rosra police station of Samastipur) की गई है. तेज प्रताप पर चुनाव शपथपत्र में संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप है. पढ़ें रिपोर्ट..

RJD MLA Tej Pratap Yadav
आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव
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Published : Dec 30, 2021, 3:14 PM IST

समस्तीपुर : आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर (Fir against RJD MLA Tej Pratap Yadav) दर्ज हुई है. तेज प्रताप यादव पर संपत्ति छिपाने के आरोप को लेकर डीसीएलआर बृजेश कुमार के आवेदन पर रोसड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

तेजप्रताप पर आरोप है कि विधानसभा चुनाव के दौरान गलत शपथ पत्र देकर अचल संपत्ति की गलत जानकारी दी गई है.

जानकारी के अनुसार हसनपुर विधानसभा के निर्वाचित पदाधिकारी व डीसीएलआर एसडीओ बृजेश कुमार के आवेदन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 125 के तहत मामला दर्ज कराने को लेकर एक आवेदन दिया गया है. इस आवेदन में उन पर संपत्ति छिपाने का आरोप लगाया गया है.

विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना के तहत 140 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में 13 अक्टूबर 2020 को तेज प्रताप यादव ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया था, इस दौरान उन्होंने शपथ पत्र में अचल संपत्ति की गलत जानकारी दी थी.

ये भी पढ़ें- तेज प्रताप की विधायकी को चुनौती देने वाली याचिका पर HC में हुई सुनवाई

बता दें कि चुनाव के वक्त दिए गए शपथ पत्र में गोपालगंज की संपत्ति का उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि गोपालगंज जिले में सब रजिस्टार के रिकॉर्ड में तेज प्रताप यादव के नाम से संपत्ति पंजीकृत है. इसका उल्लेख तेज प्रताप यादव ने शपथ पत्र में नहीं किया है. जिसके बाद रोसड़ा थाने में एफआईआर दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया गया है.

इस मामले में जब ईटीवी भारत के संवाददाता ने रोसड़ा थाना अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर डीसीएलआर ने एक आवेदन दिया है, जिसके आधार पर हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

समस्तीपुर : आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर (Fir against RJD MLA Tej Pratap Yadav) दर्ज हुई है. तेज प्रताप यादव पर संपत्ति छिपाने के आरोप को लेकर डीसीएलआर बृजेश कुमार के आवेदन पर रोसड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

तेजप्रताप पर आरोप है कि विधानसभा चुनाव के दौरान गलत शपथ पत्र देकर अचल संपत्ति की गलत जानकारी दी गई है.

जानकारी के अनुसार हसनपुर विधानसभा के निर्वाचित पदाधिकारी व डीसीएलआर एसडीओ बृजेश कुमार के आवेदन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 125 के तहत मामला दर्ज कराने को लेकर एक आवेदन दिया गया है. इस आवेदन में उन पर संपत्ति छिपाने का आरोप लगाया गया है.

विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना के तहत 140 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में 13 अक्टूबर 2020 को तेज प्रताप यादव ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया था, इस दौरान उन्होंने शपथ पत्र में अचल संपत्ति की गलत जानकारी दी थी.

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बता दें कि चुनाव के वक्त दिए गए शपथ पत्र में गोपालगंज की संपत्ति का उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि गोपालगंज जिले में सब रजिस्टार के रिकॉर्ड में तेज प्रताप यादव के नाम से संपत्ति पंजीकृत है. इसका उल्लेख तेज प्रताप यादव ने शपथ पत्र में नहीं किया है. जिसके बाद रोसड़ा थाने में एफआईआर दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया गया है.

इस मामले में जब ईटीवी भारत के संवाददाता ने रोसड़ा थाना अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर डीसीएलआर ने एक आवेदन दिया है, जिसके आधार पर हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

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