नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग (Election Commission meeting today) शनिवार को बैठक कर यह तय करेगा कि उसके द्वारा सार्वजनिक रैलियों और रोड शो पर लगाए गए प्रतिबंध ( review the ban on public rallies) को जारी रखा जाना चाहिए या नहीं (Assembly elections). उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए आठ जनवरी को निर्वाचन आयोग ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 जनवरी तक सार्वजनिक रैलियों, रोड शो और इसी तरह के भौतिक प्रचार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाकर एक अभूतपूर्व कदम उठाया था.
समीक्षा बैठकों से वाकिफ सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और पांच चुनाव वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ सार्वजनिक रैलियों में 'किसी भी छूट' पर निर्णय लेने के लिए बैठक करेगा. आयोग ने आठ जनवरी को चुनाव प्रचार के लिए 16-सूत्री दिशानिर्देशों को भी सूचीबद्ध किया था और उसने सार्वजनिक सड़कों व गोल चक्करों पर ‘नुक्कड़ सभाओं’ पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें घर-घर जाकर प्रचार अभियान के लिए लोगों की संख्या को प्रत्याशी समेत पांच तक सीमित कर दिया गया था तथा मतगणना के बाद विजय जुलूसों पर रोक लगा दी थी.
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इसके अलावा शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में निर्वाचन आयोग ने कहा कि महामारी के जारी दौर व गैर-संपर्क आधारित अभियान की बढ़ी हुई प्रासंगिकता पर विचार करते हुए उसने प्रसार भारती निगम के परामर्श से प्रत्येक राष्ट्रीय पार्टी और पांच राज्यों की मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी के लिये प्रसारण समय को दोगुना करने का निर्णय लिया.
(पीटीआई-भाषा)