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दुर्गा पूजा: DPCC का आदेश, सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगा मूर्ति विसर्जन

दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने दुर्गा पूजा को लेकर आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि मुर्तियों का विसर्जन नदी, तालाब, घाट या किसी सार्वजनिक स्थल पर करने की इजाजत नहीं होगी.

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Published : Oct 14, 2021, 1:43 PM IST

दुर्गा पूजा
दुर्गा पूजा

नई दिल्ली : दुर्गा पूजा के मौके पर दिल्ली में इस बार न तो यमुना नदी में देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन होगा और न ही किसी तालाब, घाट या अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर मूर्तियों को विसर्जित करने की इजाजत होगी. दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आम लोगों से और समितियों से कहा गया है कि मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन घरों में बाल्टी या कंटेनर में करें. नदी को प्रदूषण से बचाने और विसर्जन के लिए होने वाली भीड़ से बचने के लिए ये आदेश जारी किये गए हैं.

आदेश
आदेश

जारी किए गए आदेशों में पूजा सामग्री जैसे फूल, सजावट का सामान आदि मूर्ति विसर्जन से पहले हटा लेने की सलाह दी गई है. इसमें सभी सामान को वेस्ट कलेक्ट करने वाले लोगों को देने के लिए कहा गया है, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे. यह आदेश दुर्गा पूजा पंडाल में लगने वाली बड़ी मूर्ति से लेकर आम लोगों के घरों में रखी गई छोटी मूर्ति तक के लिए लागू होगा.

आदेश
आदेश

इससे पहले NGT ने यमुना नदी में प्रदूषण रोकने के मद्देनजर मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई थी. आदेश के बाद दिल्ली सरकार कई जगह पार्क और तालाब में व्यवस्था कर मूर्ति विसर्जन करवाती थी. हालांकि, इस बार इस पर रोक लगा दी गई है.

आदेश
आदेश

इस संबंध में सभी एजेंसियों को सख्ति से आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है. विसर्जन संबंधी आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इस संबंध में नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस जैसी संबंधित एजेंसियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं.

नई दिल्ली : दुर्गा पूजा के मौके पर दिल्ली में इस बार न तो यमुना नदी में देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन होगा और न ही किसी तालाब, घाट या अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर मूर्तियों को विसर्जित करने की इजाजत होगी. दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आम लोगों से और समितियों से कहा गया है कि मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन घरों में बाल्टी या कंटेनर में करें. नदी को प्रदूषण से बचाने और विसर्जन के लिए होने वाली भीड़ से बचने के लिए ये आदेश जारी किये गए हैं.

आदेश
आदेश

जारी किए गए आदेशों में पूजा सामग्री जैसे फूल, सजावट का सामान आदि मूर्ति विसर्जन से पहले हटा लेने की सलाह दी गई है. इसमें सभी सामान को वेस्ट कलेक्ट करने वाले लोगों को देने के लिए कहा गया है, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे. यह आदेश दुर्गा पूजा पंडाल में लगने वाली बड़ी मूर्ति से लेकर आम लोगों के घरों में रखी गई छोटी मूर्ति तक के लिए लागू होगा.

आदेश
आदेश

इससे पहले NGT ने यमुना नदी में प्रदूषण रोकने के मद्देनजर मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई थी. आदेश के बाद दिल्ली सरकार कई जगह पार्क और तालाब में व्यवस्था कर मूर्ति विसर्जन करवाती थी. हालांकि, इस बार इस पर रोक लगा दी गई है.

आदेश
आदेश

इस संबंध में सभी एजेंसियों को सख्ति से आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है. विसर्जन संबंधी आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इस संबंध में नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस जैसी संबंधित एजेंसियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं.

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