ETV Bharat / bharat

क्या कोई राज्य डोमिसाइल के आधार पर नौकरी देने की सीमा तय कर सकता है: हाई कोर्ट

अदालत ने हरियाणा के उस कानून पर रोक लगा दी थी, जिसके अनुसार राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था.

हाई कोर्ट
हाई कोर्ट
author img

By

Published : Feb 5, 2022, 7:21 AM IST

Updated : Feb 5, 2022, 10:16 AM IST

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) ने स्पष्ट किया है कि निर्णय लेने के लिए उसके समक्ष मुख्य मुद्दा यह है कि क्या कोई राज्य निवास (डोमिसाइल domicile) के आधार पर रोजगार देने की सीमा (giving jobs on the basis of domicile) तय कर सकता है, भले ही वह निजी क्षेत्र में क्यों न हो.

अदालत ने हरियाणा के उस कानून पर रोक लगा दी थी, जिसके अनुसार राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था.

न्यायमूर्ति अजय तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज जैन की पीठ ने कहा, हमारे समक्ष मुख्य मुद्दा यह है कि क्या कोई राज्य डोमिसाइल के आधार पर नौकरी देने की सीमा तय कर सकता है.

पीटीआई-भाषा

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) ने स्पष्ट किया है कि निर्णय लेने के लिए उसके समक्ष मुख्य मुद्दा यह है कि क्या कोई राज्य निवास (डोमिसाइल domicile) के आधार पर रोजगार देने की सीमा (giving jobs on the basis of domicile) तय कर सकता है, भले ही वह निजी क्षेत्र में क्यों न हो.

अदालत ने हरियाणा के उस कानून पर रोक लगा दी थी, जिसके अनुसार राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था.

न्यायमूर्ति अजय तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज जैन की पीठ ने कहा, हमारे समक्ष मुख्य मुद्दा यह है कि क्या कोई राज्य डोमिसाइल के आधार पर नौकरी देने की सीमा तय कर सकता है.

पीटीआई-भाषा

Last Updated : Feb 5, 2022, 10:16 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.