नई दिल्ली : दिल्ली में कल सुबह छह बजे से 31 मार्च तक लॉकडाउन किया जाएगा. इसके साथ ही दिल्ली की सीमाएं बंद की जा रही हैं और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान के आने पर पाबंदी लगा दी गई है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की है.
दिल्ली सरकार के आदेश की मुख्य बातें...
- कल सुबह छह बजे से 31 मार्च तक राज्य में लॉकडाउन किया जाएगा.
- दिल्ली में कोई भी घरेलू उड़ान नहीं आएंगी.
- डीटीसी की 25 प्रतिशत बस चलेंगी.
- दिल्ली लॉकडाउन के दौरान बैंक खुले रहेंगे.
- दिल्ली की सीमाएं बंद की जा रही हैं.
- अस्पताल, दवा दुकानें, फायर ब्रिगेड और राशन सेवाएं जारी रहेंगी.
- दिल्ली में सारे प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे, लेकिन सैलरी नहीं काटी जाएगी.
- मास्क, सेनेटाइजर की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
- दिल्ली में अब कोरोना के 27 मामलों की पुष्टि हो चुकी है.
- इस दौरान टैक्सी, ई-रिक्शा और ऑटो बंद रहेंगे.
दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी है. यह कदम कोरोना जैसी महामारी को बे-दम करने के मद्देनजर उठाया गया है, ताकि धारा 144 लगी रहने तक दिल्ली के किसी भी इलाके में अनावश्यक भीड़ भाड़ न बढ़ सके.
दिल्ली पुलिस मुख्यालय प्रवक्ता सहायक पुलिस आयुक्त अनिल मित्तल ने बताया, 'हां दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गयी है. पुलिस कमिश्नर द्वारा इस संबंध में जारी आदेश रविवार यानि 22 मार्च 2020 को रात नौ बजे से प्रभावी माना जायेगा. साथ ही फिलहाल यह आदेश 31 मार्च 2020 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा.'