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'फेक न्यूज' की जांच को राज्य सरकारें बनाएं वेब पोर्टल : गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक पोर्टल बनाएं, जहां पर कोरोना वायरस को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों और झूठे समाचारों पर नजर रख सकें. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Apr 2, 2020, 10:49 AM IST

गृह सचिव
गृह सचिव

नई दिल्ली : 'फेक न्यूज' पर अंकुश के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकारें केंद्र द्वारा बनाए जा रहे वेब पोर्टल की तरह अपने राज्य में भी एक प्रणाली विकसित करें, जहां पर भ्रामक सूचनाओं को पता कर सही सूचनाएं दी जा सकें.

अजय भल्ला ने पत्र में लिखा कि 'मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि भारत सरकार एक वेब पोर्टल बना रही है, जहां लोग तथ्यों और असत्यापित समाचारों को तुरंत सत्यापित कर सकते हैं. प्रदेश से संबंधित मुद्दों के लिए राज्य अपने स्तर पर एक पोर्टल बनाएं.'

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की स्थिति की रिपोर्ट मांगी थी.

31 मार्च को केंद्र सरकार ने सुप्रीम को कोर्ट में यह रिपोर्ट पेश की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि प्रवासी मजदूरों के लिए राहत शिविर, आश्रय गृह, भोजन, दवाइयों, आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि गृह मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्यों के अनरूप ही राज्य सरकारें भी काम करें.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह एक ऐसा पोर्टल बनाए, जहां पर लोग गलत तथ्यों और असत्यापित समाचारों की पुष्टि कर सकें.

पढ़ें : बेघरों और श्रमिकों की बड़ी आबादी के लिए लॉकडाउन बना मुसीबत

न्यायालय ने निर्देश जारी किया था कि राज्य सरकारें कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही काम करें.

नई दिल्ली : 'फेक न्यूज' पर अंकुश के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकारें केंद्र द्वारा बनाए जा रहे वेब पोर्टल की तरह अपने राज्य में भी एक प्रणाली विकसित करें, जहां पर भ्रामक सूचनाओं को पता कर सही सूचनाएं दी जा सकें.

अजय भल्ला ने पत्र में लिखा कि 'मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि भारत सरकार एक वेब पोर्टल बना रही है, जहां लोग तथ्यों और असत्यापित समाचारों को तुरंत सत्यापित कर सकते हैं. प्रदेश से संबंधित मुद्दों के लिए राज्य अपने स्तर पर एक पोर्टल बनाएं.'

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की स्थिति की रिपोर्ट मांगी थी.

31 मार्च को केंद्र सरकार ने सुप्रीम को कोर्ट में यह रिपोर्ट पेश की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि प्रवासी मजदूरों के लिए राहत शिविर, आश्रय गृह, भोजन, दवाइयों, आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि गृह मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्यों के अनरूप ही राज्य सरकारें भी काम करें.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह एक ऐसा पोर्टल बनाए, जहां पर लोग गलत तथ्यों और असत्यापित समाचारों की पुष्टि कर सकें.

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न्यायालय ने निर्देश जारी किया था कि राज्य सरकारें कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही काम करें.

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