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10 साल की सजा सुनाए जाने पर बिफरे अनंत सिंह, कहा- 'ये सरकार का आदमी है'

पटना की एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने पर बिफरे अनंत सिंह ने जज को अपशब्द (Anant Singh targeted to Judge) कहा. वहीं उनके अधिवक्ता ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय की ओर रुख करेंगे. अनंत सिंह ने फैसले पर सवाल खड़े किए हैं.

Bahubali Anant Singh
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Published : Jul 21, 2022, 5:24 PM IST

पटना : बिहार में मोकामा के पूर्व आरजेडी बाहुबली विधायक अनंत सिंह (Ex MLA Anant Singh) को पटना के एमपीएमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. MLA फ्लैट से इंसास राइफल, मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट मिला था. उनके वकील सुनील सिंह का कहना है कि 10 साल की सजा सुनाई गई है, इसमें हम अब हाईकोर्ट की ओर रुख करेंगे. उन्होंने यह भी कहा जो सामान बरामद किया गया था उसे लेकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी उस समय नहीं हुई थी. इसी आधार पर वह हाईकोर्ट जाएंगे. हालांकि सजा का ऐलान होते हैं पटना सिविल कोर्ट के एमपी/एमएलए कोर्ट से बाहर निकलते हैं राजद के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सिविल कोर्ट के जज को अपशब्द कहे.

ये भी पढ़ें- इंसास राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामदगी मामले में अनंत सिंह को 10 साल की सजा


'हम हाई कोर्ट में जाएंगे और वहां हमें न्याय मिलेगा हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. जैसा सरकार करेगी वैसा ही प्रशासन भी करेगा': सजायाफ्ता अनंत सिंह, पूर्व विधायक


MLA फ्लैट से मिला था हथियार: बता दें कि साल 2015 में बाढ़ में युवक विनय उर्फ पुटुस यादव के हत्याकांड में पटना पुलिस ने सर्च वारंट लेकर एटीएस और डॉग स्क्वायड के साथ RJD विधायक अनंत कुमार सिंह के सरकारी आवास को घंटों खंगाला था. तलाशी के दौरान विधायक के आवास से इंसास राइफल की छह खाली मैगजीन, बुलेटप्रूफ जैकेट और संदिग्ध कपड़े बरामद हुए थे. इसी मामले में पटना की एमपीएमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया था. जिसपर कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसी मामले में विधायक अनंत सिंह को दोषी करार दिया था. जिसमें फैसले की तारीख को बढ़ाते हुए 21 जुलाई मुकर्रर की गई थी. एमपीएमएलए कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुना दिया.

अनंत सिंह को मिली है दस साल की सजा : गौरतलब है कि पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से तत्कालीन बाहुबली विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदमा स्थित उनके पुस्तैनी घर पर 16 अगस्त 2019 को हुए छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक एके-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और कारतूस आदि बरामद किये थे. करीब 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में अनंत सिंह के पैतृक आवास से AK-47 के साथ ही हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोली और एक मैगजीन बरामद किया गया था. जिसके बाद उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ और उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था. इस मामले में करीब 3 सालों तक ट्रायल चलने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी ठहराया और दस साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने मोकामा विधायक के नौकर रहे सुनील राम को भी 10 साल की सजा सुनाई है.

10 साल की सजा मिलते ही अनंत सिंह की विधायकी खत्म: पटना जिले के मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता चली गई है. दरअसल, पटना एमपी-एमएलए कोर्ट से एके-47 बरामदगी मामले में उनको दोषी पाया गया था. कोर्ट ने उनको 10 साल की सजा सुनाई है. इस फैसले के आने के बाद से ही यह माना जा रहा था कि उनकी विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी. इस संबंध में बिहार विधानसभा की ओर से 14 जुलाई 2022 को अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी.

ये भी पढ़ें- AK-47 मामले में अनंत सिंह को दस साल की सजा सुनाए जाने के बाद क्या बोले BJP और JDU के नेता

पटना : बिहार में मोकामा के पूर्व आरजेडी बाहुबली विधायक अनंत सिंह (Ex MLA Anant Singh) को पटना के एमपीएमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. MLA फ्लैट से इंसास राइफल, मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट मिला था. उनके वकील सुनील सिंह का कहना है कि 10 साल की सजा सुनाई गई है, इसमें हम अब हाईकोर्ट की ओर रुख करेंगे. उन्होंने यह भी कहा जो सामान बरामद किया गया था उसे लेकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी उस समय नहीं हुई थी. इसी आधार पर वह हाईकोर्ट जाएंगे. हालांकि सजा का ऐलान होते हैं पटना सिविल कोर्ट के एमपी/एमएलए कोर्ट से बाहर निकलते हैं राजद के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सिविल कोर्ट के जज को अपशब्द कहे.

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MLA फ्लैट से मिला था हथियार: बता दें कि साल 2015 में बाढ़ में युवक विनय उर्फ पुटुस यादव के हत्याकांड में पटना पुलिस ने सर्च वारंट लेकर एटीएस और डॉग स्क्वायड के साथ RJD विधायक अनंत कुमार सिंह के सरकारी आवास को घंटों खंगाला था. तलाशी के दौरान विधायक के आवास से इंसास राइफल की छह खाली मैगजीन, बुलेटप्रूफ जैकेट और संदिग्ध कपड़े बरामद हुए थे. इसी मामले में पटना की एमपीएमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया था. जिसपर कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसी मामले में विधायक अनंत सिंह को दोषी करार दिया था. जिसमें फैसले की तारीख को बढ़ाते हुए 21 जुलाई मुकर्रर की गई थी. एमपीएमएलए कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुना दिया.

अनंत सिंह को मिली है दस साल की सजा : गौरतलब है कि पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से तत्कालीन बाहुबली विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदमा स्थित उनके पुस्तैनी घर पर 16 अगस्त 2019 को हुए छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक एके-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और कारतूस आदि बरामद किये थे. करीब 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में अनंत सिंह के पैतृक आवास से AK-47 के साथ ही हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोली और एक मैगजीन बरामद किया गया था. जिसके बाद उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ और उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था. इस मामले में करीब 3 सालों तक ट्रायल चलने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी ठहराया और दस साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने मोकामा विधायक के नौकर रहे सुनील राम को भी 10 साल की सजा सुनाई है.

10 साल की सजा मिलते ही अनंत सिंह की विधायकी खत्म: पटना जिले के मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता चली गई है. दरअसल, पटना एमपी-एमएलए कोर्ट से एके-47 बरामदगी मामले में उनको दोषी पाया गया था. कोर्ट ने उनको 10 साल की सजा सुनाई है. इस फैसले के आने के बाद से ही यह माना जा रहा था कि उनकी विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी. इस संबंध में बिहार विधानसभा की ओर से 14 जुलाई 2022 को अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी.

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