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मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सुपरटेक के मालिक आर के अरोड़ा को मिली नियमित जमानत

सुपरटेक के मालिक आर के अरोड़ा को मिली नियमित जमानत
सुपरटेक के मालिक आर के अरोड़ा को मिली नियमित जमानत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 7, 2024, 1:58 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी सुपरटेक कंपनी के मालिक आरके अरोड़ा को नियमित जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज देवेंद्र कुमार जांगला ने जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने अरोड़ा को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के दो जमानतियों के आधार पर जमानत देने का आदेश दिया. बता दें कि 26 सितंबर 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट ने आर के अरोड़ा के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 27 जून 2023 को गिरफ्तार किया था.

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी सुपरटेक कंपनी के मालिक आरके अरोड़ा को नियमित जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज देवेंद्र कुमार जांगला ने जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने अरोड़ा को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के दो जमानतियों के आधार पर जमानत देने का आदेश दिया. बता दें कि 26 सितंबर 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट ने आर के अरोड़ा के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 27 जून 2023 को गिरफ्तार किया था.

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