नई दिल्ली: साकेत कोर्ट ने आज बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले के आरोपी आफताब की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने हर महीने केवल दो सुनवाई करने की मांग की थी. एएसजे मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा, लगता है याचिका ट्रायल में देर करने के लिए दायर की गई है. आफताब ने याचिका दायर कर कहा था कि उसके मामले के ट्रायल के लिए महीने में केवल दो तिथियां तय की जाए ताकि उनके वकील को तैयारी करने का पूरा अवसर मिल सके. कोर्ट ने कहा, अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों की संख्या काफी ज्यादा है.
श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब की महीने में सिर्फ दो सुनवाई करने की मांग खारिज
Published : Jul 22, 2024, 8:57 PM IST
नई दिल्ली: साकेत कोर्ट ने आज बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले के आरोपी आफताब की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने हर महीने केवल दो सुनवाई करने की मांग की थी. एएसजे मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा, लगता है याचिका ट्रायल में देर करने के लिए दायर की गई है. आफताब ने याचिका दायर कर कहा था कि उसके मामले के ट्रायल के लिए महीने में केवल दो तिथियां तय की जाए ताकि उनके वकील को तैयारी करने का पूरा अवसर मिल सके. कोर्ट ने कहा, अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों की संख्या काफी ज्यादा है.