ETV Bharat / snippets

बहन की गला दबाकर हत्या करने का मामला, दोषी को उम्रकैद की सजा

author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 27, 2024, 6:45 PM IST

Updated : Jun 29, 2024, 4:20 PM IST

Etv Bharat
मां-बहन की हत्या करने वाले शख्स को आजीवन कारावास की सजा (फोटो क्रेडिट- Etv Bharat)

फर्रुखाबाद: 21 जुलाई 2020 को शहर के मोहल्ला गंगानगर कालोनी कबाड़ वाली गली निवासी 70 वर्षीय रामकली उर्फ राधा की 35 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी का शव घर में मिला था. मां घायल हुई थी. पोस्टमार्टम के बाद गला दबाने से मौत होने की पुष्टि हुई थी. रामकली की पुत्री किरन निवासी संगम बिहार नई दिल्ली ने अपने भाई लालू प्रताप उर्फ विमल प्रताप उसकी पत्नी प्रीती, ससुर रामसेवक और साले जीतू पर हत्या आरोप लगाया था. सत्र न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय ने बुधवार को लालू प्रताप को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनायी.

फर्रुखाबाद: 21 जुलाई 2020 को शहर के मोहल्ला गंगानगर कालोनी कबाड़ वाली गली निवासी 70 वर्षीय रामकली उर्फ राधा की 35 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी का शव घर में मिला था. मां घायल हुई थी. पोस्टमार्टम के बाद गला दबाने से मौत होने की पुष्टि हुई थी. रामकली की पुत्री किरन निवासी संगम बिहार नई दिल्ली ने अपने भाई लालू प्रताप उर्फ विमल प्रताप उसकी पत्नी प्रीती, ससुर रामसेवक और साले जीतू पर हत्या आरोप लगाया था. सत्र न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय ने बुधवार को लालू प्रताप को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनायी.

Last Updated : Jun 29, 2024, 4:20 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.