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सहारनपुर में 11 साल पहले हुई थी अधिवक्ता के बेटे की हत्या, तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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सहारनपुर में हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद (Photo Credit- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 20, 2024, 8:42 PM IST

सहारनपुर: अधिवक्ता प्रमोद मित्तल के बेटे अंकित मित्तल की हत्या के मामले में अदालत ने 11 साल बाद अपना फैसला मंगलवार को सुनाया. अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन प्रकाश तिवारी ने तीन दोषियों लोकेश, अजय और नेत्रपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही सभी दोषियों पर 4.80 लाख का जुर्माना भी लगाया. बेटे के हत्यारों को उम्रकैद मिलने पर परिजनों को थोड़ी राहत मिली है. इस मामले में पांच लोग दोषी पाए गए थे, जिनमें से दो दोषियों का फैसले से पहले निधन हो गया था. 13 जनवरी 2013 को कित मित्तल अचानक गायब हो गया था.

सहारनपुर: अधिवक्ता प्रमोद मित्तल के बेटे अंकित मित्तल की हत्या के मामले में अदालत ने 11 साल बाद अपना फैसला मंगलवार को सुनाया. अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन प्रकाश तिवारी ने तीन दोषियों लोकेश, अजय और नेत्रपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही सभी दोषियों पर 4.80 लाख का जुर्माना भी लगाया. बेटे के हत्यारों को उम्रकैद मिलने पर परिजनों को थोड़ी राहत मिली है. इस मामले में पांच लोग दोषी पाए गए थे, जिनमें से दो दोषियों का फैसले से पहले निधन हो गया था. 13 जनवरी 2013 को कित मित्तल अचानक गायब हो गया था.

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