भोपाल: बिजली चोरी करने और बिजली बिल समय पर जमा नहीं करने वालों पर बिजली विभाग ने सख्त कदम उठाया. ऐसे में बिल देरी से जमा करने पर उपभोक्ता को कई गुना अतिरिक्त पैसे देने होंगे. विद्युत कंपनी ने कहा, '' उपभोक्ता के देयक राशि जारी होने के बाद यदि 30 दिन के भीतर बिल जमा नहीं किया जाता है तो, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 126 के अंतर्गत उपभोक्ता के देय राशि पर प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज 16 प्रतिशत देना होगा. वहीं, कंपनी ने बताया कि उपभोक्ता ऑनलाइन भी बिल का भुगतान कर सकते हैं.
मध्य प्रदेश में बिजली चोरी, पेंडिंग बिल पर लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज, बिजली कंपनी करेगी वसूलेगी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : Sep 19, 2024, 2:12 PM IST
|Updated : Sep 19, 2024, 3:33 PM IST
भोपाल: बिजली चोरी करने और बिजली बिल समय पर जमा नहीं करने वालों पर बिजली विभाग ने सख्त कदम उठाया. ऐसे में बिल देरी से जमा करने पर उपभोक्ता को कई गुना अतिरिक्त पैसे देने होंगे. विद्युत कंपनी ने कहा, '' उपभोक्ता के देयक राशि जारी होने के बाद यदि 30 दिन के भीतर बिल जमा नहीं किया जाता है तो, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 126 के अंतर्गत उपभोक्ता के देय राशि पर प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज 16 प्रतिशत देना होगा. वहीं, कंपनी ने बताया कि उपभोक्ता ऑनलाइन भी बिल का भुगतान कर सकते हैं.