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हिसार में युवक की हत्या मामला, कोर्ट ने दोषी पिता-पुत्र को सुनाई उम्रकैद की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : 18 hours ago

hisar district court
हिसार जिला न्यायालय ने सुनाया उम्रकैद की सजा (Etv Bharat)

हिसार: युवक की हत्या मामले में हिसार कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोनों दोषी रिश्ते में पिता पुत्र हैं. दोषी पिता का नाम राहुल और पुत्र का नाम दीपक है. कोर्ट ने दोनों को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. ढाणी बडवाली निवासी जितेंद्र ने राहुल और उसके बेटे दीपक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था. पुलिस को दी शिकायत में उसने कहा था कि दीपक ने अपने पिता राहुल के साथ मिलकर जितेंद्र के छोटे भाई अतुल और दिनेश पर कुल्हाड़ी से हमला किया था. जिसमें अतुल की मौत हो गई.

हिसार: युवक की हत्या मामले में हिसार कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोनों दोषी रिश्ते में पिता पुत्र हैं. दोषी पिता का नाम राहुल और पुत्र का नाम दीपक है. कोर्ट ने दोनों को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. ढाणी बडवाली निवासी जितेंद्र ने राहुल और उसके बेटे दीपक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था. पुलिस को दी शिकायत में उसने कहा था कि दीपक ने अपने पिता राहुल के साथ मिलकर जितेंद्र के छोटे भाई अतुल और दिनेश पर कुल्हाड़ी से हमला किया था. जिसमें अतुल की मौत हो गई.

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