प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल किसी आपराधिक अपील में यदि ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड गायब है तो उस केस में हुए निर्णय और आदेश को लागू रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इस स्थिति में केस बंद कर देना चाहिए यही एकमात्र विकल्प है. बांदा के श्री राम सिंह की आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अपीललार्थी के विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई को समाप्त कर दिया. श्रीराम सिंह को हत्या और साक्ष्य नष्ट के मामले में 4 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी.
ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड गायब होने पर केस बंद करना ही विकल्प: इलाहाबाद हाईकोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Sep 21, 2024, 7:56 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल किसी आपराधिक अपील में यदि ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड गायब है तो उस केस में हुए निर्णय और आदेश को लागू रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इस स्थिति में केस बंद कर देना चाहिए यही एकमात्र विकल्प है. बांदा के श्री राम सिंह की आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अपीललार्थी के विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई को समाप्त कर दिया. श्रीराम सिंह को हत्या और साक्ष्य नष्ट के मामले में 4 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी.