ETV Bharat / snippets

पत्नी का पागलपन साबित करने की जिम्मेदारी तलाक की मांग करने वाले पति पर: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credits: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 2, 2024, 10:42 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पागलपन के आधार पर पत्नी से तलाक के लिए दाखिल एक अपील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता को यह साबित करना था कि उसकी पत्नी लाइलाज मानसिक बीमारी से पीड़ित है. पति पर साक्ष्यों के आधार पर दावे को साबित करने का भार होता है. अपने दावे को अपीलकर्ता साबित नहीं कर पाया. दरअसल, फतेहपुर निवासी शिवसागर ने पागलपन और क्रूरता के आधार पर ट्रायल कोर्ट में तलाक के लिए अपील दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पागलपन के आधार पर पत्नी से तलाक के लिए दाखिल एक अपील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता को यह साबित करना था कि उसकी पत्नी लाइलाज मानसिक बीमारी से पीड़ित है. पति पर साक्ष्यों के आधार पर दावे को साबित करने का भार होता है. अपने दावे को अपीलकर्ता साबित नहीं कर पाया. दरअसल, फतेहपुर निवासी शिवसागर ने पागलपन और क्रूरता के आधार पर ट्रायल कोर्ट में तलाक के लिए अपील दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.