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हाईकोर्ट ने कहा, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से ही चल सकता है अभियोजन

इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 7, 2024, 10:30 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को अपने एक फैसले में कहा है, किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई अभियोजन स्वीकृति ही मान्य है. यदि अभियोजन स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी इसके लिए सक्षम नहीं है, तो मुकदमे की कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती है. इस निष्कर्ष के साथ कोर्ट ने बीएसएनएल बुलंदशहर के डिप्टी जनरल मैनेजर राजेंद्र सिंह वर्मा और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत गाजियाबाद में चल रही मुकदमे की कार्यवाही को रद्द कर दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को अपने एक फैसले में कहा है, किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई अभियोजन स्वीकृति ही मान्य है. यदि अभियोजन स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी इसके लिए सक्षम नहीं है, तो मुकदमे की कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती है. इस निष्कर्ष के साथ कोर्ट ने बीएसएनएल बुलंदशहर के डिप्टी जनरल मैनेजर राजेंद्र सिंह वर्मा और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत गाजियाबाद में चल रही मुकदमे की कार्यवाही को रद्द कर दिया है.

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