फतेहपुरः जिले के मवई में रामनरेश सिंह की हत्या में बचे दोषी अनिल सिंह को कोर्ट ने 28 साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश अविजीत भूषण की अदालत में उम्रकैद की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद के साथ 10 हजार का जुर्माना किया. कोर्ट इससे पहले इस हत्या में दोषी वीरेंद्र उर्फ पट्टू सिंह, उदयभान सिंह, रामसनेही उर्फ पुजारी, अनूप सिंह को आजीवन कैद की सजा सुना चुकी थी. अनिल सिंह 1998 से फरार चल रहा था. पुलिस ने उसे बीते वर्ष दबोचा था. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने जानकारी दी.
फतेहपुर के मवई हत्याकांड में बचे दोषी को 28 साल बाद उम्रकैद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Aug 30, 2024, 12:26 PM IST
फतेहपुरः जिले के मवई में रामनरेश सिंह की हत्या में बचे दोषी अनिल सिंह को कोर्ट ने 28 साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश अविजीत भूषण की अदालत में उम्रकैद की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद के साथ 10 हजार का जुर्माना किया. कोर्ट इससे पहले इस हत्या में दोषी वीरेंद्र उर्फ पट्टू सिंह, उदयभान सिंह, रामसनेही उर्फ पुजारी, अनूप सिंह को आजीवन कैद की सजा सुना चुकी थी. अनिल सिंह 1998 से फरार चल रहा था. पुलिस ने उसे बीते वर्ष दबोचा था. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने जानकारी दी.