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जमीन फर्जीवाड़ा केस में बड़ा एक्शन, कमिश्नर ने किया तहसीलदार को सस्पेंड

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jun 23, 2024, 2:29 PM IST

DURG COMMISSIONER SUSPENDS TEHSILDAR
तहसीलदार को सस्पेंड (ETV Bharat)

दुर्ग : जिले में आयुक्त न्यायालय से प्रकरण खारिज होने के बाद भी तहसीलदार ने बिक्री अयोग्य भूमि का 5 दिनों में ही नामांतरण कर दिया. जिसके बाद तहसीलदार दुर्ग प्रफुल्ल गुप्ता को कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. तहसीलदार प्रदीप गुप्ता पर आरोप है कि सांठ–गांठ कर बिक्री अयोग्य जमीन का नामांतरण किया गया. कमिश्नर ने विधि विरूद्ध नामांतरण आदेश पारित करने और कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रतिकूल पाया. जिसके बाद तहसीलदार दुर्ग प्रफुल्ल गुप्ता को कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है.

दुर्ग : जिले में आयुक्त न्यायालय से प्रकरण खारिज होने के बाद भी तहसीलदार ने बिक्री अयोग्य भूमि का 5 दिनों में ही नामांतरण कर दिया. जिसके बाद तहसीलदार दुर्ग प्रफुल्ल गुप्ता को कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. तहसीलदार प्रदीप गुप्ता पर आरोप है कि सांठ–गांठ कर बिक्री अयोग्य जमीन का नामांतरण किया गया. कमिश्नर ने विधि विरूद्ध नामांतरण आदेश पारित करने और कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रतिकूल पाया. जिसके बाद तहसीलदार दुर्ग प्रफुल्ल गुप्ता को कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है.

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