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1200 रुपए के लिए बुजुर्ग महिला को उतारा मौत के घाट, आरोपी को मिली उम्र कैद की सजा

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Aug 2, 2024, 8:56 PM IST

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कॉन्सेप्ट इमेज (photo- ETV Bharat)

बेरीनाग/ हल्द्वानी: जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज की कोर्ट ने वृद्ध महिला की हत्या मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है. बताया जा रहा है कि गंगोलीहाट थाना क्षेत्र के सिन्यूड़ा स्यालधुरा में 1200 रुपए के लिए 29 अगस्त 2019 को आरोपी विजय कुमार उर्फ बिट्टू ने 65 वर्षीय राधिका देवी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और शव को लमकटया जंगल में फेंक दिया था. वहीं, अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं कर पाया, तो उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

बेरीनाग/ हल्द्वानी: जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज की कोर्ट ने वृद्ध महिला की हत्या मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है. बताया जा रहा है कि गंगोलीहाट थाना क्षेत्र के सिन्यूड़ा स्यालधुरा में 1200 रुपए के लिए 29 अगस्त 2019 को आरोपी विजय कुमार उर्फ बिट्टू ने 65 वर्षीय राधिका देवी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और शव को लमकटया जंगल में फेंक दिया था. वहीं, अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं कर पाया, तो उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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