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पांच साल पुराने हत्या के मामले में महिला समेत दो दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2024, 10:29 PM IST

जिला कोर्ट
जिला कोर्ट (फोटो क्रेडिट; Etv Bharat)

औरैया: जिला अदालत ने शुक्रवार को एक हत्या के मामले में दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया. बिधूना थाना क्षेत्र के चमरपुर में 5 वर्ष पूर्व हुई युवक की गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विकास गोस्वामी ने दोषी गीता एवं जगदीश को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है. साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया. मामले में फरवरी 2019 को वादी वीरेंद्र सिंह निवासी रुरुगंज ने बिधूना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

औरैया: जिला अदालत ने शुक्रवार को एक हत्या के मामले में दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया. बिधूना थाना क्षेत्र के चमरपुर में 5 वर्ष पूर्व हुई युवक की गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विकास गोस्वामी ने दोषी गीता एवं जगदीश को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है. साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया. मामले में फरवरी 2019 को वादी वीरेंद्र सिंह निवासी रुरुगंज ने बिधूना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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