फिरोजाबाद: जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग दलित लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले शख्स को दोषी करार दिया. दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. यह मामला साल 2022 का है. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान न्यायालय में कई गवाहों ने गवाही दी. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय रवि बघेल को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
नाबालिग दलित लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला, दोषी को आजीवन कारावास की सजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Jun 6, 2024, 11:00 PM IST
फिरोजाबाद: जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग दलित लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले शख्स को दोषी करार दिया. दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. यह मामला साल 2022 का है. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान न्यायालय में कई गवाहों ने गवाही दी. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय रवि बघेल को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.