मिर्जापुरः नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 8 साल बाद सजा सुनाई है. मिर्जापुर कछवां थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने कछवां पुलिस को 22 मार्च 2016 को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था. बताया कि नाबालिग भतीजी रात में शौच के लिए गई थी तो पड़ोसी विकास सरोज उसे बहलाकर ले गया. उसने भतीजी से दुष्कर्म किया. इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था. जज पाॅक्सो एक्ट सुरेंद्र कुमार राय ने विकास सरोज को दोषी मानते हुए 10 वर्ष जेल और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई.
मिर्जापुर: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 8 साल बाद सुनाई सजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Oct 17, 2024, 9:39 AM IST
मिर्जापुरः नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 8 साल बाद सजा सुनाई है. मिर्जापुर कछवां थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने कछवां पुलिस को 22 मार्च 2016 को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था. बताया कि नाबालिग भतीजी रात में शौच के लिए गई थी तो पड़ोसी विकास सरोज उसे बहलाकर ले गया. उसने भतीजी से दुष्कर्म किया. इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था. जज पाॅक्सो एक्ट सुरेंद्र कुमार राय ने विकास सरोज को दोषी मानते हुए 10 वर्ष जेल और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई.