नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को नेता प्रतिपक्ष के पद पर मान्यता दे दी गई है. इस बाबत बुधवार को विधानसभा के सचिव रणजीत सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी. सचिव के मुताबिक, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम 2001 (2002 का दिल्ली अधिनियम संख्या 6) की धारा 2 के अनुसरण में दिल्ली विधानसभा के सदस्य विजेंद्र गुप्ता को तत्काल प्रभाव से विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई है. नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के लोकसभा सांसद बनने के बाद से यह सीट खाली थी.
BJP विधायक विजेन्द्र गुप्ता बने दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, नोटिफिकेशन जारी
Published : Aug 7, 2024, 8:58 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को नेता प्रतिपक्ष के पद पर मान्यता दे दी गई है. इस बाबत बुधवार को विधानसभा के सचिव रणजीत सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी. सचिव के मुताबिक, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम 2001 (2002 का दिल्ली अधिनियम संख्या 6) की धारा 2 के अनुसरण में दिल्ली विधानसभा के सदस्य विजेंद्र गुप्ता को तत्काल प्रभाव से विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई है. नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के लोकसभा सांसद बनने के बाद से यह सीट खाली थी.