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आसमां हत्याकांड : 78 दिनों के अंदर ही आया फैसला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 27, 2024, 9:50 PM IST

आसमां हत्याकांड में सजा का ऐलान.
आसमां हत्याकांड में सजा का ऐलान. (Photo Credit; ETV Bharat)

बुलंदशहर : खुर्जा में ढाई माह पहले हुए आसमां हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने 78 दिनों में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 52 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने कहा कि भले ही अपराध विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अपराधी के चेहरे पर शिकन नहीं है. 11 जून को खीरखानी स्थित कब्रिस्तान में आसमां की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. मामले में मृतका के पति सलीम ने अदनान पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.

बुलंदशहर : खुर्जा में ढाई माह पहले हुए आसमां हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने 78 दिनों में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 52 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने कहा कि भले ही अपराध विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अपराधी के चेहरे पर शिकन नहीं है. 11 जून को खीरखानी स्थित कब्रिस्तान में आसमां की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. मामले में मृतका के पति सलीम ने अदनान पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.

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