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आबकारी कांस्टेबल लक्ष्मी सिंह के ट्रांसफर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 27, 2024, 6:53 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग में तैनात कांस्टेबल लक्ष्मी सिंह के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने स्थानांतरण आदेश को दुर्भावना पूर्ण मानते हुए आबकारी विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जेजे मुनीर कर रहे हैं. याची की ओर से अधिवक्ता विभू राय ने पक्ष रखा. कोर्ट ने कहा कि डिस्पैच रजिस्टर की प्रविष्टियों को देखने से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि याची द्वारा लगाए गए आरोप गलत नहीं है. उसके विरुद्ध कार्रवाई के पीछे दूषित भावना प्रतीत होती है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग में तैनात कांस्टेबल लक्ष्मी सिंह के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने स्थानांतरण आदेश को दुर्भावना पूर्ण मानते हुए आबकारी विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जेजे मुनीर कर रहे हैं. याची की ओर से अधिवक्ता विभू राय ने पक्ष रखा. कोर्ट ने कहा कि डिस्पैच रजिस्टर की प्रविष्टियों को देखने से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि याची द्वारा लगाए गए आरोप गलत नहीं है. उसके विरुद्ध कार्रवाई के पीछे दूषित भावना प्रतीत होती है.

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