प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि उन्होंने 4 जून 2021 को कार्यकारिणी परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के कार्यान्वयन को तीन साल तक क्यों रोके रखा. उसे अब तक लागू क्यों नहीं किया गया है. याची को लाभ से क्यों वंचित किया गया. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने बीएचयू के आयुर्वेद आयुर्विज्ञान संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सुशील कुमार दुबे की याचिका पर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह जानबूझकर निर्णय लिया गया है. याचिका पर अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोन्नति प्रस्ताव रोकने पर BHU के कुलपति से मांगा जवाब, पूछा तीन साल की देरी क्यों हुई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Sep 26, 2024, 8:44 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि उन्होंने 4 जून 2021 को कार्यकारिणी परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के कार्यान्वयन को तीन साल तक क्यों रोके रखा. उसे अब तक लागू क्यों नहीं किया गया है. याची को लाभ से क्यों वंचित किया गया. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने बीएचयू के आयुर्वेद आयुर्विज्ञान संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सुशील कुमार दुबे की याचिका पर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह जानबूझकर निर्णय लिया गया है. याचिका पर अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.