प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गायों के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी. इससे पूर्व भी उसकी जमानत अर्जी नामंजूर हो चुकी है. हापुड़ के हरकिशन के खिलाफ गौशाला में गायों के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप है. इसका वीडियो फुटेज और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की मेडिकल रिपोर्ट भी है, जिसके आधार पर कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी. हरकिशन की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने सुनवाई की. आरोप है कि हापुड़ के थाना हापुड़ नगर में हरिकिशन जून 2023 में गायों के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गायों से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत नामंजूर की
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Aug 21, 2024, 10:53 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गायों के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी. इससे पूर्व भी उसकी जमानत अर्जी नामंजूर हो चुकी है. हापुड़ के हरकिशन के खिलाफ गौशाला में गायों के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप है. इसका वीडियो फुटेज और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की मेडिकल रिपोर्ट भी है, जिसके आधार पर कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी. हरकिशन की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने सुनवाई की. आरोप है कि हापुड़ के थाना हापुड़ नगर में हरिकिशन जून 2023 में गायों के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था.