प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को प्रयागराज में ग्रामसभा की जमीन पर अतिक्रमण करने के मामले में सोरांव तहसील के राजस्व अधिकारियों की जांच करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने डीएम प्रयागराज को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में जांच कर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की भूमिका का पता लगाएं और रिपोर्ट एक माह के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करें. सुनील कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने याची के अधिवक्ता विभु राय को सुनकर पारित किया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज डीएम को ग्रामसभा की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में जांच के आदेश दिये
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Sep 21, 2024, 7:16 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को प्रयागराज में ग्रामसभा की जमीन पर अतिक्रमण करने के मामले में सोरांव तहसील के राजस्व अधिकारियों की जांच करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने डीएम प्रयागराज को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में जांच कर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की भूमिका का पता लगाएं और रिपोर्ट एक माह के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करें. सुनील कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने याची के अधिवक्ता विभु राय को सुनकर पारित किया.