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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा जिलाधिकारी के खिलाफ जारी किया वारंट

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 22, 2024, 10:55 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Etv Bharat)

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 जून को रिटायर कर्मचारी को एक जुलाई को मिलने वाले वेतनवृद्धि का लाभ देने के आदेश का पालन नहीं करने पर डीएम बांदा के खिलाफ वारंट जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि डीएम 20 हजार रुपये सीजेएम बांदा के समक्ष जमा करें और शपथ पत्र दें कि 25 जुलाई को दोपहर दो बजे कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेंगे. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने रमेश कुमार श्रीवास्तव व 16 अन्य की याचिका पर दिया है. याची वर्ष 2012 से 2023 के बीच अलग-अलग वर्ष में 30 जून को रिटायर हुए थे.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 जून को रिटायर कर्मचारी को एक जुलाई को मिलने वाले वेतनवृद्धि का लाभ देने के आदेश का पालन नहीं करने पर डीएम बांदा के खिलाफ वारंट जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि डीएम 20 हजार रुपये सीजेएम बांदा के समक्ष जमा करें और शपथ पत्र दें कि 25 जुलाई को दोपहर दो बजे कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेंगे. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने रमेश कुमार श्रीवास्तव व 16 अन्य की याचिका पर दिया है. याची वर्ष 2012 से 2023 के बीच अलग-अलग वर्ष में 30 जून को रिटायर हुए थे.

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