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डेढ़ साल पहले अपहरण कर नाबालिग के साथ किया था बलात्कार, अभियुक्त को 20 साल का कारावास

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 27, 2024, 7:48 AM IST

अभियुक्त को 20 साल का कारावास
अभियुक्त को 20 साल का कारावास (फाइल फोटो)

भरतपुर. जिले के वैर क्षेत्र में डेढ़ साल पहले एक आरोपी ने एक नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार किया था. मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम के विशिष्ट न्यायाधीश ने अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक तरुण जैन ने अदालत में 15 गवाह परीक्षित कराए और 25 दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया. समस्त दस्तावेज व बयानों के आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश गिरजेश ओझा ने आरोपी अजय उर्फ भोला को बलात्कार का दोषी पाए जाने पर 20 साल के कठोर करावास से दंडित किया.

भरतपुर. जिले के वैर क्षेत्र में डेढ़ साल पहले एक आरोपी ने एक नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार किया था. मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम के विशिष्ट न्यायाधीश ने अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक तरुण जैन ने अदालत में 15 गवाह परीक्षित कराए और 25 दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया. समस्त दस्तावेज व बयानों के आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश गिरजेश ओझा ने आरोपी अजय उर्फ भोला को बलात्कार का दोषी पाए जाने पर 20 साल के कठोर करावास से दंडित किया.

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